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बिजली


 



विद्युत इंजीनियरी विभाग


दक्षिण मध्य रेलवे


विद्युत विभाग प्रधान कार्यालय


दक्षिण मध्य रेलवे


आरटीआई अधिनियम, 2005 की मद सं. 4 (बी)(i) से (xvii) तक का अनुपालन



4(b)(i): -    संगठन, कार्य और ड्यूटी का विवरण.


दक्षिण मध्य रेलवे पर सभी विद्युत परिसंपत्तियों अर्थात चल स्टॉक, कर्षण वितरण और सामान्य सेवाओं को सही रूप से चालू, अनुरक्षित, परिचालित करने और अपने क्षेत्राधिकार में ईआईजी के कार्यों को निष्पादित करने के लिए .


4(b) (ii)  -  अधिकारी और कर्मचारियों की शक्तियां और ड्यूटी.


अधिकारी और कर्मचारियों की शक्तियां और ड्यूटी शक्तियों की अनुसूची (एसओपी) द्वारा शासित हैं. अधिकारियों के लिए दक्षिण मध्य रेलवे पर सेवा भवनों, रेलवे के आवासीय भवनों की विद्युत परिसंपत्तियों के रखरखाव, विद्युत और डीजल कर्षण चल स्टॉक, उपरी उपस्करों के रखरखाव और कर्षण वितरण आदि के पावर सप्लाई संस्थापन में समन्वय करने और उन पर निगरानी रखने की आवश्यकता है


4(b)(iii) -   पर्यवेक्षण और जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया




4(b)(iii) -   पर्यवेक्षण और जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया



रेलवे बोर्ड/महाप्रबंधक/प्रमुविइंजी के नीतिगत निर्णयों को समय-समय पर कार्यान्वयन के लिए मंडलों/कारखानों को सूचित किया जाएगा. लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मंडलों को विधिवत तकनीकी मार्गदर्शन, श्रमशक्ति और भंडार में सहायता प्रदान करते हुए उनके द्वारानिष्पादित कार्यों पर मुख्यालय द्वारा गहन निगरानी रखी जाती है.


4(b)(iv) -    कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड:

 
महाप्रबंधक कार्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा जारी शक्तियों की अनुसूची के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों में परिभाषित ड्यूटी और संगठनात्मक पदानुक्रम के अनुसार कार्यों का निर्वहन सुनिश्चित किया जाता है..


रेलवे बोर्ड/प्रमुसंधि/महाप्रबंधक कार्यालय से प्राप्त लक्ष्यों और पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर, मंडलों और कारखानों के अनुपालन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. मंडल/कारखाना अधिकारियों द्वारा कार्यों का निष्पादन और निगरानी की जाती है.


4(b)(v)  -    कार्यों के निर्वहन के लिए नियमों, विनियमों, अनुदेशों, नियमावलियों और रिकॉर्डों का उपयोग किया जाता है .


1. शक्तियों की अनुसूची (मॉडल एसओपी)


2. वाकू कर्षण नियमावली – एसीटीएम


जिल्द-I       


https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/ACTraction-I/main%20page.htm


जिल्द- II भाग- I.


https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/ACTraction-II-P-I/main%20page.htm                       


जिल्द- II भाग- IIhttps://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/ACTraction-II-P-II/main%20page.htm


जिल्द- III


https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/ACTraction-III/main%20page.htm


3. परिचालन नियमावली


http://elocos.railnet.gov.in/MSG_ESC/operating%20manual-traffic.pdf


 4. बिजली अधिनियम, 2003 The Electricity Act, 2003


https://cercind.gov.in/Act-with-amendment.pdf


5. बिजली नियम, 2005 The Electricity Rules, 2005


https://www.iitbbs.ac.in/pdf/RTI-Act%20(DoPT%20Guidelines).pdf


 6. चालू लाइन कर्मचारियों के लिए साधारण और सहायक नियम .


https://scr.indianrailways.gov.in/cris/uploads/files/1318432803368-G&SR.pdf


7.  दुर्घटना नियमावली


8. सामान्य सेवाओं के लिए रेलवे बोर्ड के अनुदेशों का सार-संग्रह https://www.iitbbs.ac.in/pdf/RTI-Act%20(DoPT%20Guidelines).pdf



 4(b)(vi) -  इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए प्रलेखों की कोटियों का विवरण .


रेलवे बोर्ड, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन, इंटीग्रल कोच फैक्टरी द्वारा समय-समय पर विद्युत परिसंपत्तियों के दैनिक रखरखाव के लिए जारी अनुदेशों के आधार पर दक्षिण मध्य रेलवे पर विद्युत परिसंपत्तियों का रखरखाव किया जाता है.


4(b)(vii)   -   नीतियां तैयार करने या उनके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्य या प्रतिनिधित्व के साथ परामर्श से विद्यमान व्यवस्था का विवरण:


            -- कुछ नहीं --


4(b)(viii)  -      गठित बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण


-- कुछ नहीं


4(b)(xi)  -        सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाते हुए प्रत्येक विभाग को बजट आबंटन.          


बजटअनुदान 2021-22 (संदर्भ. रेलवे बजट प्रलेख).


4(b) (xii) -     साहयिकी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है  .


विद्युत विभाग/दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा कोई साहयिकी नहीं दी जाती है.


4(b) (xiii) -     संस्थान द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण  .


-- कुछ नहीं


4(b) (xiv) -     इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके पास रखी गई जानकारी के संबंध में.


http://elocos.railnet.gov.in/


4(b) (xvii) -     ऐसी कोई अन्य निर्धारित जानकारी .


-- कुछ नहीं







Source : दक्षिण मध्‍य रेलवे CMS Team Last Reviewed : 25-11-2022  


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