आर पी एफ की शक्तियाँ
केवल आर पी एफ, संघ के सशस्त्र बल को निम्नलिखित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार करने, जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए कानूनी शक्तियां निहित हैं
(i) रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966
(II) भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 अध्याय- XV दंड के तहत और अपराध
(III) रेलवे (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2003
संक्षिप्तशीर्षक, विस्तारऔरप्रारंभ। -
(१) इस अधिनियम को रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, १९६६ कहा जा सकता है।
(२) इसका विस्तार पूरे भारत में है।
(३) यह उस तारीख (१ अप्रैल १९६८) को लागू होगा, जैसा कि केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. परिभाषाएँ। - इसअधिनियममें, जबतककिसंदर्भसेअन्यथाअपेक्षितनहो।-
(ए) "बल" का अर्थ रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23) की धारा 3 के तहत गठित रेलवे सुरक्षा बल है;
(बी) "बल के सदस्य" का अर्थ है एक वरिष्ठ अधिकारी के अलावा बल में नियुक्त व्यक्ति;
(सी) "बल के अधिकारी" का अर्थ है बल में नियुक्त सहायक उप-निरीक्षक के पद का और उससे ऊपर का अधिकारी और इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल है;
(डी) "रेलवेसंपत्ति" मेंरेलवेप्रशासनसेसंबंधितयाउसकेप्रभारीयाकब्जेमेंकोईभीमाल, धनयामूल्यवानसुरक्षायाजानवरशामिलहै;
(ई) "श्रेष्ठअधिकारी" काअर्थरेलवेसुरक्षाबलअधिनियम, 1957 (1957 का23) कीधारा4 केतहतनियुक्तकिसीभीअधिकारीसेहैऔरइसमेंकेंद्रसरकारद्वाराबलकेवरिष्ठअधिकारीकेरूपमेंनियुक्तकोईअन्यअधिकारीशामिलहै;
(फ ) इसअधिनियममेंप्रयुक्तलेकिनपरिभाषितनहींऔरभारतीयरेलअधिनियम, १८९० (१८९०का९) मेंपरिभाषितशब्दोंऔरअभिव्यक्तियोंकावहीअर्थहोगाजोउन्हेंउसअधिनियमकेतहतदियागयाहै।१८९०(१८९०का९), वहीअर्थहोगाजोउन्हेंउसअधिनियमकेतहतदियागयाहै।
3. रेलवेसंपत्तिकेअवैधकब्जेकेलिएशास्ति। -
जोकोईभीरेलवेसंपत्तिकेकब्जेमेंपायाजाताहै,यासाबित होताहै, चोरीयागैरकानूनीरूपसेप्राप्तहोनेकाउचितसंदेहहै, जबतककिवहयहसाबितनहींकरताकिरेलवेसंपत्तिकानूनीरूपसेउसकेकब्जेमेंआई, दंडनीयहोगा
(ए) पहलेअपराधकेलिए, कारावाससे, जिसकीअवधिपांचवर्षतककीहोसकतीहै, याजुर्मानेसे, यादोनोंसे, औरन्यायालयकेनिर्णयमेंउल्लिखितविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमें, ऐसाकारावासनहींहोगाएकवर्षसेकमहोऔरऐसाजुर्मानाएकहजाररुपयेसेकमनहींहोगा;
(बी) दूसरेयाबादकेअपराधकेलिए, कारावासकेसाथ, जिसकीअवधिपांचसालतकहोसकतीहैऔरजुर्मानाभीहोसकताहैऔरअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखितविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमें, ऐसाकारावासनहींहोगादोसालसेकमऔरऐसाजुर्मानादोहजाररुपयेसेकमनहींहोगा।
4. मिलीभगतकेलिएसजाएकअपराध। -
भूमियाभवनकाकोईस्वामीयाअधिभोगी, याऐसेस्वामीकाकोईअभिकर्तायाउसभूमियाभवनकेप्रबंधनकाअधिभोगी, जोइसअधिनियमकेउपबंधोंकेविरुद्धकिसीअपराधमेंजान-बूझकरसाठगांठकरताहै, एकअवधिकेलिएकारावाससेदण्डनीयहोगाजोकिपांचसालतकबढ़ायाजासकताहै, याजुर्माना, यादोनोंकेसाथ।
5. अधिनियमकेतहतअपराधोंकासंज्ञेयनहींहोना। -
दंडप्रक्रियासंहिता, १८९८ (१८९८का५) मेंकिसीबातकेहोतेहुएभी, इसअधिनियमकेतहतअपराधसंज्ञेयनहींहोगा।
6. वारंटकेबिनागिरफ्तारकरनेकीशक्ति। -
कोईभीवरिष्ठअधिकारीयाबलकासदस्य, मजिस्ट्रेटकेआदेशकेबिनाऔरवारंटकेबिना, किसीभीव्यक्तिकोगिरफ्तारकरसकताहैजोइसअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधमेंशामिलहैयाजिसकेखिलाफउसकेइसतरहकेसंबंधमेंउचितसंदेहमौजूदहै।
7. गिरफ्तारव्यक्तियोंकानिस्तारण। -
इसअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधकेलिएगिरफ्तारकिएगएप्रत्येकव्यक्तिको, यदिगिरफ्तारीबलकेएकअधिकारीकेअलावाकिसीअन्यव्यक्तिद्वाराकीगईथी, तोबलकेनिकटतमअधिकारीकोबिनाकिसीदेरीकेअग्रेषितकियाजाएगा।
8. गिरफ्तारव्यक्तियोंकेखिलाफजाँचकैसेकीजाए। -
(१) जबकिसीव्यक्तिकोइसअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधकेलिएबलकेएकअधिकारीद्वारागिरफ्तारकियाजाताहैयाधारा७केतहतउसेभेजाजाताहै, तोवहऐसेव्यक्तिकेखिलाफआरोपोंकीजांचकरेगा।
(२) इसप्रयोजनकेलिएबलकाअधिकारीउन्हींशक्तियोंकाप्रयोगकरसकताहैऔरउन्हींप्रावधानोंकेअधीनहोगाजोपुलिसथानेकाप्रभारीअधिकारीप्रयोगकरसकताहैऔरवहदंडप्रक्रियासंहिता, १८९८केअधीनहै ( १८९८का५), एकसंज्ञेयमामलेकीजांचकरतेसमयहोगा।
परंतु -
(ए) यदिबलकेअधिकारीकीरायहैकिआरोपीव्यक्तिकेखिलाफपर्याप्तसबूतयासंदेहकाउचितआधारहै, तोवहयातोउसेमामलेमेंअधिकारक्षेत्रवालेमजिस्ट्रेटकेसामनेपेशहोनेकेलिएजमानतकेलिएस्वीकारकरेगा, याउसेहिरासतमेंऐसेमजिस्ट्रेटकोभेजदेगा।
(बी) यदिबलकेअधिकारीकोयहप्रतीतहोताहैकिआरोपीव्यक्तिकेखिलाफपर्याप्तसबूतयासंदेहकाउचितआधारनहींहै, तोवहआरोपीव्यक्तिकोबलकेअधिकारीकेरूपमेंजमानतकेसाथयाउसकेबिनाएकबांडनिष्पादितकरनेपररिहाकरेगा।अधिकारितावालेमजिस्ट्रेटकेसमक्षयदिऔरजबआवश्यकहो, उपस्थितहोनेकानिर्देशदेसकताहै, औरमामलेकेसभीविवरणोंकीपूरीरिपोर्टअपनेवरिष्ठअधिकारीकोदेगा।
9. साक्ष्यदेनेऔरदस्तावेजपेशकरनेकेलिएव्यक्तियोंकोबुलानेकीशक्ति। -
(१) बलकेएकअधिकारीकोकिसीऐसेव्यक्तिकोबुलानेकीशक्तिहोगीजिसकीउपस्थितिवहआवश्यकसमझताहैयातोसाक्ष्यदेनेकेलिएयाएकदस्तावेजपेशकरनेकेलिए, याकोईअन्यचीजजोवहअधिकारीइसअधिनियमकेकिसीभीउद्देश्यकेलिएकररहाहै।
(२) दस्तावेजोंयाअन्यचीजोंकोपेशकरनेकेलिएएकसम्मनकुछनिर्दिष्टदस्तावेजोंयाचीजोंकोपेशकरनेकेलिएयासभीदस्तावेजोंयाएकनिश्चितविवरणकीचीजोंकोपेशकरनेकेलिएयासम्मनकिएगएव्यक्तिकेनियंत्रणमेंहोसकताहै।
(३) इसप्रकारबुलाएगएसभीव्यक्ति, व्यक्तिगतरूपसेयाकिसीअधिकृतएजेंटद्वाराउपस्थितहोनेकेलिएबाध्यहोंगेजैसाकिऐसाअधिकारीनिर्देशदेसकताहै; औरइसप्रकारबुलाएगएसभीव्यक्तिकिसीभीविषयपरसच्चाईबतानेकेलिएबाध्यहोंगे, जिसकेसंबंधमेंउनकीजांचकीजातीहैयावेबयानदेतेहैंऔरऐसेदस्तावेजऔरअन्यचीजेंपेशकरनेकेलिएबाध्यहोंगेजोआवश्यकहो:
बशर्तेकिसिविलप्रक्रियासंहिता, १९०८ (१९०८का५) कीधारा १३२और१३३केतहतछूटइसधाराकेतहतउपस्थितिकीमांगपरलागूहोगी।
(४) उपरोक्तकेरूपमेंप्रत्येकऐसीजांच, भारतीयदंडसंहिताकीधारा१९३औरधारा२२८केअर्थकेभीतरएक "न्यायिककार्यवाही" मानीजाएगी।
10. तलाशीवारंटजारीकरना। -
(१) यदिबलकेकिसीअधिकारीकेपासयहविश्वासकरनेकाकारणहैकिकिसीस्थानकाउपयोगरेलवेकीसंपत्तिकोजमाकरनेयाबेचनेकेलिएकियाजाताहैजोचोरीहोगईथीयाअवैधरूपसेप्राप्तकीगईथी, तोवहउसक्षेत्रपरअधिकारितारखनेवालेमजिस्ट्रेटकोएकआवेदनकरेगाजिसमेंवहस्थानतलाशीवारंटजारीकरनेकेलिएस्थितहै।
(२) जिसमजिस्ट्रेटकोउप-धारा (१) केतहतआवेदनकियागयाहै, ऐसीजांचकेबाद, जोवहआवश्यकसमझे, अपनेवारंटद्वाराबलकेकिसीभीअधिकारीकोअधिकृतकरसकताहै-
(ए) ऐसीसहायताकेसाथ, जोआवश्यकहोसकताहै, उसस्थानमेंप्रवेशकरे ;
(बी) वारंटमेंनिर्दिष्टतरीकेसेउसकीतलाशीलेना;
(ग) उसमेंपाईगईकिसीभीरेलवेसंपत्तिकाकब्जालेनेकेलिए, जिसकेचोरीहोनेयाअवैधरूपसेप्राप्तहोनेकाउसेउचितसंदेहहै; तथा
(डी) ऐसीरेलवेसंपत्तिकोमजिस्ट्रेटकेसामनेलेजाना, याजबतकअपराधीकोमजिस्ट्रेटकेसामनेनहींलेजायाजाताहै, याअन्यथाकिसीसुरक्षितस्थानपरउसकानिपटानकरनेकेलिएमौकेपरहीउसकीरक्षाकरना।
11. तलाशीऔरगिरफ्तारीकैसेकीजाए। -
इसअधिनियमकेतहतकीगईसभीतलाशीऔरगिरफ्तारियांउससंहिताकेतहतकीगईतलाशीऔरगिरफ्तारीसेसंबंधितदंडप्रक्रियासंहिता, १८९८ (१८९८का५) केप्रावधानोंकेअनुसारकीजाएंगी।
12. अधिकारियोंकोसहायताकीअपेक्षा। -
सरकारकेसभीअधिकारीऔरसभीग्रामअधिकारीइसअधिनियमकोलागूकरनेमेंबलकेवरिष्ठअधिकारियोंऔरसदस्योंकीसहायताकरनेकेलिएसशक्तऔरआवश्यकहैं।
13. वाहनोंकोजब्तकरनेकाआदेशदेनेकीन्यायालयोंकीशक्ति। -
इसअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधकीकोशिशकरनेवालाकोईभीअदालतसरकारकोकिसीभीसंपत्तिकोजब्तकरनेकाआदेशदेसकताहैजिसकेसंबंधमेंअदालतसंतुष्टहैकिइसअधिनियमकेतहतअपराधकियागयाहैऔरकिसीभीपात्र, पैकेजयाकवरिंगकोजब्तकरनेकाआदेशभीदेसकताहैजिसमेंऐसीसंपत्तिनिहितहै, औरसंपत्तिकोलेजानेमेंउपयोगकिएजानेवालेजानवर, वाहनयाअन्यवाहनहो।
14. अन्यकानूनोंकोओवरराइडकरनेकेलिएनियम। -
इसअधिनियमकेप्रावधानतत्समयप्रवृत्तकिसीअन्यकानूनमेंअंतर्विष्टकिसीअसंगतबातकेहोतेहुएभीप्रभावीहोंगे।
15. जम्मू-कश्मीरमेंलागूनहींकानूनोंकेसंदर्भोंकानिर्माण। -
इसअधिनियममेंकिसीऐसेकानूनकेसंदर्भमेंजोजम्मूऔरकश्मीरराज्यमेंलागूनहींहै, उसराज्यकेसंबंधमें, उसराज्यमेंलागूसंबंधितकानून, यदिकोईहो, केसंदर्भकेरूपमेंमानाजाएगा।
16. निरसनऔरबचत। -
(1) रेलवेस्टोर (गैरकानूनीकब्जा) अधिनियम, 1955 (1955 का51) इसकेद्वारानिरसितकियाजाताहै।
(२) इसअधिनियममेंनिहितकुछभीअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधोंपरलागूनहींहोगाऔरऐसेअपराधोंकीजांचऔरविचारकियाजासकताहैजैसेकियहअधिनियमपारितनहींकियागयाथा।
(३) उप-धारा (२) मेंविशेषमामलोंकाउल्लेखनिरसनकेप्रभावकेसंबंधमेंसामान्यखंडअधिनियम, १८९७ (१८९७का१०) कीधारा६केसामान्यआवेदनकोप्रभावितकरनेयाप्रभावितकरनेकेलिएनहींमानाजाएगा।
(ii) भारतीयरेलअधिनियम1989 अध्याय-XV दंडऔरअपराध
137. कपटपूर्वकयात्राकरनायाउचितपासयाटिकटकेबिनायात्राकरनेकाप्रयासकरना
(१) यदिकोईव्यक्ति, रेलप्रशासनकोधोखादेनेकेआशयसे,-
(ए) धारा५५केउल्लंघनमेंरेलवेमेंकिसीभीगाड़ीमेंप्रवेशकरताहैयारहताहैयाट्रेनमेंयात्राकरताहै, या
(बी) एकलपासयाएकलटिकटकाउपयोगयाउपयोगकरनेकाप्रयासजोपहलेसेहीपिछलीयात्रापरइस्तेमालकियाजाचुकाहै, यावापसीटिकटकेमामलेमें, जिसकाआधापहलेहीइस्तेमालकियाजाचुकाहै, वहकारावाससेदंडनीयहोगाएकअवधिकेलिएजोछहमहीनेतकहोसकतीहै, याजुर्मानाजोएकहजाररुपयेतकहोसकताहै, यादोनोंकेसाथ:
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियागयाहै, ऐसीसजापांचसौरुपयेकेजुर्मानेसेकमनहींहोगी।
(२) उप-धारा (१) मेंनिर्दिष्टव्यक्ति, उसदूरीकेलिएसाधारणएकलकिराएकेअतिरिक्त, जोउसनेयात्राकीहै, याजहांहै, उप-धारा (३) मेंउल्लिखितअतिरिक्तशुल्ककाभुगतानकरनेकेलिएभीउत्तरदायीहोगा।जिसस्टेशनसेउन्होंनेशुरुआतकीथी, उसस्टेशनसेजहांसेट्रेनमूलरूपसेशुरूहुईथी, याट्रेनमेंयात्राकरनेवालेयात्रियोंकेटिकटोंकीजांचट्रेनकेमूलरूपसेशुरूहोनेकेबादसेकीगईहै, साधारणएकलकिरायाफॉर्मकेबारेमेंकोईसंदेहनहींहै।वहस्थानजहांटिकटोंकीइसप्रकारजांचकीगईथीयाउनकीएकसेअधिकबारजांचकिएजानेकीस्थितिमें, अंतिमबारजांचकीगईथी।
(३) उप-धारा (२) मेंनिर्दिष्टअतिरिक्तशुल्कउसउपधारामेंनिर्दिष्टसाधारणएकलकिराएकेबराबरयापचासरुपये, जोभीअधिकहो, केबराबरहोगा।
(४) भारतीयदंडसंहिता, (१८६०का४५) कीधारा६५मेंनिहितकिसीभीबातकेहोतेहुएभी, एकअपराधीकोदोषीठहरानेवालान्यायालयनिर्देशदेसकताहैकिअदालतद्वारादिएगएकिसीभीजुर्मानेकेभुगतानमेंचूककरनेवालेव्यक्तिकोएकअवधिकेलिएकारावासभुगतनाहोगाजोछहमहीनेतककीहोसकेगी।
138. बिनाउचितपासयाटिकटयाअधिकृतदूरीसेअधिकयात्राकरनेकेलिएअतिरिक्तशुल्कऔरकिरायावसूलना
(१) यदिकोईयात्री,--
(ए) धारा 54 केतहतमांगकिएजानेपरट्रेनमेंयाट्रेनसेउतरतेहुए, परीक्षाकेलिएउपस्थितहोनेयाअपनापासयाटिकटदेनेसेइंकारकरदेताहै।या
(बी) धारा५५केप्रावधानोंकेउल्लंघनमेंएकट्रेनमेंयात्राकरताहै, उसदूरीकेलिएसाधारणएकलकिराया, जिसपरउसनेयात्राकीहैया, जहांसेउसस्टेशनकेबारेमेंकोईसंदेहहै, जहांसेउसनेशुरूकियाथा, साधारणएकलकिरायाउसस्टेशनसेबनताहैजहांसेट्रेनमूलरूपसेशुरूहुईथी, या, यदियात्राकरनेवालेयात्रियोंकेटिकटट्रेनकेमूलरूपसेशुरूहोनेकेबादसेट्रेनकीजांचकीगईहै, साधारणएकलकिराएकीजगहजहांटिकटोंकीजांचकीगईथीयाउनकीएकसेअधिकबारजांचकीगईथी, उनकीअंतिमजांचकीगईथी,वहइससंबंधमेंअधिकृतकिसीभीरेलकर्मचारीकीमांगपरउप-धारा (३) मेंउल्लिखितअतिरिक्तशुल्ककाभुगतानकरनेकेलिएउत्तरदायीहोगा।
(२) यदिकोईयात्री,--
(ए) एकउच्चश्रेणीकीट्रेनसेया उसगाड़ीमेंयाउसपरयात्राकरनेकाप्रयासकरताहै, जिसकेलिएउसनेपासप्राप्तकियाहैयाटिकटखरीदाहै; यात्राकरताहै।
(बी) अपनेपासयाटिकटद्वाराअधिकृतस्थानसेआगेयाउसगाड़ीमेंयात्राकरताहै, वहइससंबंधमेंअधिकृतकिसीभीरेलकर्मचारीकीमांगपर, उसकेद्वाराभुगतानकिएगएकिराएऔरदेयकिराएकेबीचकिसीभीअंतरकाउसकेद्वाराकीगईयात्राऔरउप-धारा (3) मेंनिर्दिष्टअतिरिक्तप्रभारकेसंबंधमेंभुगतानकरनेकेलिएउत्तरदायीहोगा।
(३) अतिरिक्तशुल्कउप-धारा (१) याउपधारा(२) केतहतदेयराशिकेबराबरराशिहोगी, जैसाभीमामलाहो, यादो सौपचासरुपये, जोभीअधिकहो:
बशर्तेकियदियात्रीकेपासधाराकीउप-धारा (2) केतहतदियागयाप्रमाणपत्रहै।55, उप-धारा (२) मेंसंदर्भितकोईअतिरिक्तशुल्कनहीं
(४) यदिकोईयात्रीउप-धारा (१) मेंउल्लिखितअतिरिक्तशुल्कऔरकिराएकाभुगतानकरनेकेलिएउत्तरदायीहै, याअतिरिक्तशुल्कऔरइनमेंसेएकयाअन्यउप-धाराओं (२) केतहतकिराएकेकिसीभीअंतरकाभुगतानकरनेमेंविफलरहताहैयाइनउप-धाराओंमेंसेएकयाअन्यकेतहतमांगकिएजानेपरभुगतानकरनेसेइंकारकरदेताहै, जैसाभीमामलाहो, रेलवेप्रशासनद्वाराइससंबंधमेंअधिकृतकोईभीरेलकर्मचारीकिसीभीमेट्रोपॉलिटनमजिस्ट्रेटयान्यायिकमजिस्ट्रेटकोआवेदनकरसकताहै।प्रथमयाद्वितीयश्रेणी, जैसाभीमामलाहो, देयराशिकीवसूलीकेलिएजैसेकियहएकजुर्मानाथा, औरयदिमजिस्ट्रेटसंतुष्टहैकिराशिदेयहैतोवहइसेवसूलकरनेकाआदेशदेगा, औरआदेशदेसकताहैकिव्यक्तिभुगतानकेलिएउत्तरदायीभुगतानकेचूकमेंकिसीएकअवधिकेलिएकारावासजोएकमहीनेतकबढ़ायाजासकताहैलेकिनदसदिनोंसेकमनहींहोसकताहै।
(५) उप-धारा (४) केतहतवसूलकीगईकोईभीराशि, जबभीवसूलकीजाएगी, रेलप्रशासनकोभुगतानकीजाएगी।
कोईभीव्यक्तिजोकिराएऔरअतिरिक्तशुल्ककाभुगतानकरनेमेंविफलरहताहैयाइनकारकरताहै, जोकिधारामेंनिर्दिष्टहै।138 कोइसनिमित्तप्राधिकृतकिसीरेलसेवकद्वाराहटायाजासकताहैजोउसकीसहायताकेलिएकिसीअन्यव्यक्तिकोइसतरहसेहटानेकेलिएबुलासकताहै:
बशर्तेकिइसधाराकीकोईबातकिसीउच्चश्रेणीकीगाड़ीसेहटाएगएव्यक्तिकोउसवर्गकीगाड़ीमेंअपनीयात्राजारीरखनेसेरोकनेवालीनहींसमझीजाएगीजिसकेलिएउसकेपासपासयाटिकटहै।
परन्तुयहऔरकियदिकोईमहिलायाबच्चापुरुषयात्रीकेसाथनहींहैतोउसेउसस्टेशनकोछोड़करजहांसेवहयाउसकीयात्राशुरूकरताहैयाकिसीसिविलजिलेकेमुख्यालयकेजंक्शनयाटर्मिनलस्टेशनयास्टेशनपरनहींहटायाजाएगा।औरऐसानिष्कासनकेवलदिनकेदौरानहीकियाजाएगा।
140. कुछमामलोंमेंअच्छेव्यवहारकेलिएसुरक्षा
(१) जबकिसीव्यक्तिकोधारा१३७याधारा१३८केतहतअपराधकेलिएदोषीठहरानेवालीअदालतकोपताचलताहैकिवहआदतनअपराधकररहाहैयाकरनेकाप्रयासकररहाहैऔरअदालतकीरायहैकिउसव्यक्तिकीआवश्यकताहैयावांछनीयहैअच्छेव्यवहारकेलिएएकबांडनिष्पादितकरनेकेलिए, ऐसीअदालतव्यक्तिकोसजासुनातेसमय, उसेऐसीराशिकेलिएयाबिनाजमानतकेएकबांडनिष्पादितकरनेकाआदेशदेसकतीहैऔरऐसीअवधिकेलिएजोतीनसालसेअधिकनहोजैसाकिवहउचितसमझे।
(२) उप-धारा (१) केतहतएकआदेशअपीलीयन्यायालययाउच्चन्यायालयद्वारापुनरीक्षणकीअपनीशक्तियोंकाप्रयोगकरतेसमयभीकियाजासकताहै।
141. ट्रेनमेंसंचारकेसाधनोंमेंअनावश्यकरूपसेहस्तक्षेपकरना
यदिकोईयात्रीयाकोईअन्यव्यक्ति, उचितऔरपर्याप्तकारणकेबिना, रेलप्रशासनद्वाराट्रेनमेंयात्रियोंऔरट्रेनकेप्रभारीरेलसेवककेबीचसंचारकेलिएप्रदानकिएगएकिसीभीसाधनकाउपयोगयाहस्तक्षेपकरताहै, तोवहदंडनीयहोगाकारावाससे, जिसकीअवधिएकवर्षतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, जोएकहजाररुपएतककाहोसकेगा, यादोनोंसे:
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियागयाहै, जहांएकयात्री, बिनाउचितऔरपर्याप्तकारणके, रेलवेप्रशासनद्वाराप्रदानकीगईअलार्मश्रृंखलाकाउपयोगकरताहै, ऐसीसजानहींहोगीसेकमनही होगी -
(ए) पहलेअपराधकेलिएदोषसिद्धिकेमामलेमेंपांचसौरुपयेकाजुर्माना; तथा
(बी) दूसरेयाबादकेअपराधकेलिएदोषीठहराएजानेकेमामलेमेंतीनमहीनेकेलिएकारावास।
142. टिकटोंकेहस्तांतरणकेलिएजुर्माना
(१) यदिकोईव्यक्तिरेलसेवकयाइसनिमित्तप्राधिकृतएजेंटनहींहै---
(ए) कोईटिकटयावापसीटिकटकेआधेहिस्सेकोबेचताहैयाबेचनेकाप्रयासकरताहै; या
(बी) एकटिकटकेहिस्सेयाभागलेनेकेप्रयास, जिसकेखिलाफसीटयाबर्थकाआरक्षणकियागयाहैयावापसीटिकटयासीजनटिकटकाकोईआधाहिस्साहै, ताकिकिसीअन्यव्यक्तिकोउसकेसाथयात्राकरनेमेंसक्षमबनायाजासके, वहकारावाससे, जिसकीअवधितीनमाहतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, जोपांचसौरुपएतककाहोसकेगा, यादोनोंसेदंडनीयहोगा, औरउसटिकटकोभीजब्तकरलेगाजिसेवहबेचताहैयाबेचनेकाप्रयासकरताहैयाभागकरनेकाप्रयासकरताहैयाभागलेनेकाप्रयासकरताहै।
(२) यदिकोईव्यक्तिइसनिमित्तप्राधिकृतरेलसेवकयाअभिकर्तासेभिन्नकिसीअन्यव्यक्तिसे उप-धारा (1) केखंड(क) मेंनिर्दिष्टकोईटिकटक्रयकरेगायाउसउपधाराकेखंड (बी) मेंनिर्दिष्टकोईटिकटअपनेक़ब्जे मेंलेगा तोवहकारावाससे, जिसकीअवधितीनमहीनेतकहोसकतीहैऔरजुर्मानेसे, जोपांचसौरुपएतकहोसकताहै, दंडनीयहोगाऔरयदिपूर्वोक्तटिकटका क्रेतायाकिसीटिकटकाधारकउससेयात्राकरताहैयाउसकेसाथयात्राकरनेकाप्रयासकरताहै, तोउसटिकटकोजब्तकरलियाजाएगाजिसेउसनेखरीदायाप्राप्तकियाथाऔरउसेउचितटिकटकेबिनायात्राकरनेवालामानाजाएगाऔरधारा१३८केतहतकार्रवाईकेलिएउत्तरदायीहोगा। :
बशर्तेकिगणनाकेनिर्णयमेंउल्लिखितविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमें, उप-धारा (1) याउप-धारा (2) केतहतदंडदोसौऔरपचासरुपयेकेजुर्मानेसेकमनहींहोगा।
143. रेलवेटिकटोंकेप्रापणऔरआपूर्तिकेव्यवसायकोअनाधिकृतरूपसेकरनेकेलिएशास्ति
(१) यदिकोईव्यक्ति, जोरेलसेवकयाइसनिमित्तप्राधिकृतएजेंटनहींहै, -
(ए) रेलवेमेंयात्राकेलिएयाट्रेनमेंयात्राकेलिएआरक्षितस्थानकेलिएटिकटखरीदनेऔरआपूर्तिकरनेकाव्यवसायकरताहै; या
(बी) खुदयाकिसीअन्यव्यक्तिद्वाराऐसेकिसीभीव्यवसायकोचलानेकीदृष्टिसेटिकटखरीदयाबेचताहैयाखरीदनेयाबेचनेकाप्रयासकरताहै, तोवहकारावाससेदंडनीयहोगाजिसेतीनसालतकबढ़ायाजासकताहैयादसहजाररुपयेतकजुर्मानाहोसकताहैयादोनों, औरउनटिकटोंकोभीजब्तकरलेगाजिन्हेंवहइसप्रकारखरीदताहै, बेचताहैयाखरीदनेयाबेचनेकाप्रयासकरताहै:
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियागयाहै, ऐसीसजाएकमहीनेकीअवधिकेकारावासयापांचहजाररुपयेकेजुर्मानेसेकमनहींहोगी।
(२) जोकोईइसधाराकेतहतदंडनीयकिसीभीअपराधकोउकसाताहै, चाहेऐसाअपराधकियागयाहोयानहीं, उसीदंडकेसाथदंडनीयहोगाजैसाकिअपराधकेलिएप्रदानकियागयाहै।
144. फेरीलगाने, आदिऔरभीखमांगनेपरप्रतिबंध—
(१) यदिकोईव्यक्तिरेलवेप्रशासनद्वारादिएगएलाइसेंसकेनियमोंऔरशर्तोंकेतहतऔरउसकेअनुसारछोड़कर, किसीभीरेलगाड़ीमेंयारेलवेकेकिसीभीहिस्सेपरकिसीभीकस्टमयाफेरीकेलिएप्रचारकरताहैयाकिसीभीलेखकोबिक्रीकेलिएउजागरकरताहै।इसनिमित्त, वहकारावाससे, जिसकीअवधिएकवर्षतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, जोदोहजाररुपएतककाहोसकेगा, यादोनोंसेदण्डनीयहोगा:
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियाजाएगा, ऐसीसजाएकहजाररुपयेकेजुर्मानेसेकमनहींहोगा।
(२) यदिकोईव्यक्तिकिसीरेलवेगाड़ीमेंयाकिसीरेलवेस्टेशनपरभीखमाँगताहै, तोवहउपधारा(१) केतहतप्रदानकिएगएदंडकेलिएउत्तरदायीहोगा।
(३) उप-धारा (१) याउपधारा (२) मेंनिर्दिष्टकिसीभीव्यक्तिकोरेलवेगाड़ीयारेलवेयारेलवेस्टेशनकेकिसीभीहिस्सेसे, जैसाभीमामलाहो, अधिकृतकिसीभीरेलसेवकद्वाराहटायाजासकताहै।इसओरसेयाकिसीअन्यव्यक्तिद्वाराजिसेऐसारेलसेवकअपनीसहायताकेलिएबुलासकताहै।
145. मद्यपानयाउदंडता -
यदिकोईव्यक्तिकिसीरेलगाड़ीमेंयारेलकेकिसीभागपर -
(ए) नशेकीस्थितिमेंहै; या
(बी) कोईउपद्रवयाअभद्रताकाकार्यकरताहैयाअपमानजनकयाअश्लीलभाषाकाउपयोगकरताहै; या
(सी) जानबूझकरयाबिनाकिसीप्रतिहेतु केबिना रेलवेप्रशासनद्वाराप्रदानकीगईकिसीभीसुविधामेंहस्तक्षेपकरताहैताकिकिसीभीयात्रीकीआरामदायकयात्राकोप्रभावितकियाजासके, उसेकिसीभीरेलकर्मचारीद्वारारेलवेसेहटायाजासकताहैऔरउसकेपासकोजब्तकरनेकेअलावायाटिकट, कारावाससेदंडितकियाजासकताहैजोछहमहीनेतकहोसकताहैऔरजुर्मानाजोपांचसौरुपयेतकहोसकताहै;
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकिएजानेकेविपरीत, ऐसीसजाकमसेकमनहींहोगी-
(ए) पहलेअपराधकेलिएदोषसिद्धिकेमामलेमेंएकसौरुपयेकाजुर्माना; तथा
(बी) दूसरेयाबादकेअपराधकेलिएदोषीठहराएजानेकेमामलेमेंएकमहीनेकाकारावासऔरदोसौपचासरुपयेकाजुर्माना।
146. रेलसेवककोउसकेकर्तव्योंमेंबाधाडालना
यदिकोईव्यक्तिजानबूझकरकिसीरेलसेवककोउसकेकर्तव्योंकेनिर्वहनमेंबाधाडालताहैयारोकताहै, तोउसेएकअवधिकेलिएकारावासजोछहमहीनेतकबढ़ायाजासकताहै, याजुर्मानाजोएकहजाररुपयेतकहोसकताहै, यादोनोंसेदंडितकियाजासकताहै।
147. अतिचारऔरअतिचारसेबचनेसेइंकार
(१) यदिकोईव्यक्तिबिनावैधअधिकारकेरेलवेमेंयाउसकेकिसीहिस्सेमेंप्रवेशकरताहै, याकानूनीरूपसेप्रवेशकरताहैयाऐसेहिस्सेमेंऐसीसंपत्तिकादुरुपयोगकरताहैयाछोड़नेसेइनकारकरताहै, तोवहकारावाससेदंडनीयहोगा, जिसकीअवधिछहतकहोसकतीहै।महीने, याजुर्मानेसे, जोएकहजाररुपयेतकहोसकताहै, यादोनोंसे।
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियाजाएगा, ऐसीसजापांचसौरुपयेकेजुर्मानेसेकमनहींहोगी।
(२) उप-धारा (१) मेंनिर्दिष्टकिसीभीव्यक्तिकोकिसी