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आर टी आई सूचना

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 पर भारत के राष्ट्रपति ने 15 जून,2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की. तत्पश्चात सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को भारत के राजपत्र में, 21 जून 2005 को प्रकाशित किया गया. यह अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू है.

    सूचना अधिकार अधिनियम संबंधी पूरी जानकारी के लिए : www.rti.gov.in  , www.cic.gov.in   और www.rtiindia.org पर लाँग आन करें.

    अधिनियम के अनुसार, दक्षिण मध्य रेलवे ने निम्नलिखित अधिकारियों (सारणी नीचे दी गयी है) को जन-सूचना अधिकारी, सहायक जन-सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के रूप में उनके कार्य क्षेत्र के साथ नामित किया है. सूचना पाने के लिए (वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अलावा) क्षेत्र-विशेष के जन-सूचना अधिकारी या सहायक जन-सूचना अधिकारी को नीचे दिए गए पते पर संपर्क किया जा सकता है. यदि वे पीआई/एपीआईओ द्वारा दी गयी सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो वे उनकी आपत्तियां/शंकाओं को संबंधित कार्य क्षेत्र के अपीलीय प्राधिकारी को संबोधित कर भेज सकते है.

   किसी भी व्यक्ति द्वारा नीचे दिए अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान कर पीआईओ/एपीआईओ से सूचना प्राप्त की जा सकती है.

() धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना के लिए 10/- रू.
() धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना के लिए

    (i
) बनाए गए या फोटो प्रति के प्रत्येक पृष्ठ (ए4/ए3 आकार का) के लिए 2/- रू.

    (ii)
बडे़ आकार के पृष्ठ के लिए एक कापी का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य

    (iii)
नमूने या प्रतिकृति की वास्तविक लागत

    (iv) रिकार्ड के निरीक्षण के लिए, पहला घंटा निशुल्क, तदुपरांत प्रत्येक घंटे या उस अनुपात में 5/-रू. शुल्क

) धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत सूचना

    (i)
डिस्क या फ्लापी में सूचना के लिए 50/- रु. 

    (ii)
प्रकाशित रुप में सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित वास्तविक मूल्य या प्रकाशन के उद्धरण के लिए फोटोकापी प्रति पृष्ठ 2/-रु.
       
इससे संबंधित शुल्क का भुगतान नकद या वित्त सलाहकार या मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी), दक्षिण मध्य रेलवे, रेल निलयम, सिकंदराबाद, तेलंगाना-500 071 के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या बैकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से किया जा सकता है. प्रधान कार्यावय कैश कार्यालय और मंडल के लिए, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक/मंडल वित्त प्रबंधक (लेखा अधिकारी) के पक्ष में मंडल कैश कार्यालय में भुगतान किया जाएं




Source : दक्षिण मध्‍य रेलवे CMS Team Last Reviewed : 22-09-2022  


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