विषय- निजी रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि.
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मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, रेल निलयम, सिकंदराबाद, निजी रेलवे साइडिंग संबंधी प्रस्तावों को निपटाने के लिए नोडल प्राधिकारी हैं.
निजी साइडिंग प्रस्तावों से संबंधित प्रक्रिया रेलवे बोर्ड के दिनांक 30.01.2012 के पत्र सं.99/टीसी(एफएम) /26/1/ भाग.II के अंतर्गत उदारीकृत साइडिंग नीति के अनुसार की जाती है और रेलवे बोर्ड द्वारा परवर्ती शुद्धियां/संशोधन समय-समय पर किए जाते हैं.
इससे संबंधी कार्रवाई नीचे बताए अनुसार है :-
साइडिंग के लिए प्रस्ताव करने वाली पार्टी को रेलवे परामर्शदाता के जरिए, जिनका नाम सूची में रखा गया है, सेवित स्टेशन और पहुंच मार्ग का निर्णय लेना होगा.
ए. आवेदन प्रस्तुत करना
पार्टी की ओर से निजी रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए परामर्शदाता द्वरा मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक को
मुख्य रोकडिया/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/सिकंदराबाद के पक्ष में आहरित 15,000/-रु.(डीडी) के
नान-रिफंडबल जमा के साथ आवेदन और ‘’ इन प्रिंसिपल‘’ अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सूचना देते
हुए संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट/संकल्पनात्मक योजना प्रस्तुत करनी होगी :-
·पार्टी का नाम.
·परामर्शदाता का नाम.
·कार्य का संक्षिप्त विवरण.
·किसी दूसरी साइडिंग से लेकर प्रस्तावित साइडिंग करने के मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए
(टोलेज करार).
·प्रस्थान की व्यवस्था.
·प्रस्तावित स्टेशन पर स्थित कोई अन्य दूसरे रेलवे/निजी साइडिंग.
·रेलवे भूमि में लीड लाइन की लंबाई.
·प्रस्तावित स्टेशन में स्थित ग्रेड/लेवल और वर्तमान ग्रेडों के लिए कोई अन्य परिवर्तन.
·आवक और जावक यातायात की व्यवस्था.
·निजी भूमि और रेलवे भूमि पर ईआईएमडब्ल्यूबी का प्रस्ताव.
·रेलवे के परिसरों और निजी भूमि में पार्टी द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाएं.
·साइडिंग निजी भूमि पर हो और भूमि का विवरण.
·परियोजना की कुल अनुमानित लागत.
·थर्मल संयंत्रों के मामले में कोयला लिंकेज समिति से प्रमाणपत्र और रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित टीआरए.
बी. मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधकद्वारा ‘’ इन प्रिंसिपल‘’ अनुमोदन प्रदान करना
मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक निम्नलिखित विषयों पर संभाव्यता रिपोर्ट और संकल्पनात्मक योजना की जांच करते हैं.
·लिंकेज की उपलब्धता/कंटेनर ट्रेन आपरेटर होने के संबंध में हुए मंत्रालय का अनुमोदन/ पोर्ट संयोजकता विकास.
·वर्तमान ब्लाक स्टेशन या मध्य सेक्शन से लेकर प्रस्तावित प्रस्थान और उसके यार्ड के पुन:आधुनिकीकरण कार्य, लाइन क्षमता और रेलों की भविष्य विकास योजनाओं पर प्रभाव.
·प्रस्तावित यातायात के अनुसार साइडिंग/स्टेशन यार्ड का विन्यास, संचलन की दिशा और अन्य परिचालनिक आवश्यकताएं.
·कर्षण की आवश्यकता और संचालन की प्रस्तावित पद्धति.
उपलब्ध विवरण और प्रलेखों से संतुष्ट होने के बाद, मुख्य परिचालन प्रबंधक ‘’ इन प्रिंसिपल‘’ अनुमोदन प्रदान करते हैं.
समय सीमा : 30 दिन (आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से ‘’ इन प्रिंसिपल‘’ अनुमोदन प्रदान करने तक)
सी. रेल परिवहन क्लियरेंस(आरटीसी)
‘’ इन प्रिंसिपल‘’ अनुमोदन के प्राप्त होने पर, पार्टी को आरटीसी के लिए प्रोफार्मा मेंयातायात उसी रेलों के भीतर होने के मामले में मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक को और यातायात अंतर क्षेत्रीय होने के मामले में मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक के जरिए निदेशक/यातायात आयोजना, रेलवे बोर्ड कोआवेदन करना होगा.
डी. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और पीटी नक्शा प्रस्तुत करना
‘’ इन प्रिंसिपल‘’ अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, परामर्शदाता‘’ इन प्रिंसिपल‘’ अनुमोदन के प्राप्त होने पर, मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक को अनुमोदित संकल्पनात्मक आरेखों के अनुसार 2% आरंभिक कोडल प्रभार शामिल कर आरटीसी, 14 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पीटी नक्शा सहित प्रस्तुत करेगा.
ई. मंडल को डीपीआर और पीटी नक्शा का वितरण
मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक, डीपीआर और पीटी नक्शे की जांच करने के बाद, डीपीआर की एक-एक प्रति संबंधित मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक(मंडल के नोडल अधिकारी), वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर(सामान्य), वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर(कर्षण वितरण), वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, वरिष्ठ मंडल सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को और डीपीआर तथा पीटी नक्शेकी एक-एक प्रति वरिष्ठ मंडल इंजीनियर को अग्रेषित करेंगे.
अपर मंडल रेल प्रबंधक(नोडल अधिकारी) सुनिश्चित करेंगे और वरिष्ठ मंडल इंजीनियर निम्नलिखित विषयों के संबंध में विधिवत् जांच करने के साथ-साथ सभी उक्त शाखा अधिकारियों के पीटी नक्शे के लिए अनुमोदन प्राप्त करेंगे :
·वास्तविक स्थल की संभाव्यता.
·लेजेंड के अनुसार आरेख की पुष्टि.
·रेलवे और निजी भूमि की सीमाओं के स्पष्ट सत्यापन और सीमांकन.
·ढ़लानों/रेलपथ केंद्रों/क्रास ओवरों का प्रकार/कि.मी. खंभे का संकेतक.
·प्रत्येक लाइन के अपेक्षित सीएसआर सुनिश्चित करते हुए यार्ड/साइडिंग विन्यास, तोलन पुलों का परिचालनिक लचीलापन, अपेक्षित आइसोलेशन और व्यवस्था.
परामर्शदाता द्वारा सभी विभागों के प्रेक्षणों के अनुपालन पर, सभी उक्त शाखा अधिकारियों और मंडल रेल प्रबंधकों के पीटी नक्शे का अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाए.
मंडल द्वारा अनुमोदित पीटी नक्शे को 30 दिनों के भीतर मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक को भेजा जाएगा.
समय सीमा : 30 दिन(प्राप्त करने की तारीख से मंडल द्वारा अग्रेषित करने की तारीख तक)
एफ. प्रधान कार्यालय को डीपीआर और मंडल द्वारा अनुमोदित पीटी नक्शे का वितरण
मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक उसी दिन, जिस दिन उसे मंडल को अग्रेषित किया गया, डीपीआर की एक-एक
प्रति प्रधान कार्यालय के मुख्य परिचालन प्रबंधक, मुख्य सामान्य इंजीनियर, मुख्य विद्युत इजीनियर, मुख्य सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक और मुख्य यांत्रिक इंजीनियर को भेजेंगे.
मंडल द्वारा अनुमोदित नक्शे के प्राप्त होने पर, मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक इसे प्रधान कार्यालय में परिपत्रित करने के लिए मुख्य सामान्य इंजीनियर को भेजेंगे. मुख्य सामान्य इंजीनियर मंडल द्वारा अनुमोदित नक्शे की ब्लूप्रिंट प्रतियां अनुमोदन के लिए संबंधित विभागों को परिपत्रित करेंगे. परामर्शदाता द्वारा सभी विभागों के प्रेक्षणों के अनुपालन पर, मुख्य सामान्य इंजीनियर कार्यालय अंतिम अनुमोदित ईएसपी मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक कार्यालय को भेजेगा. इसे परामर्शदाता को मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक कार्यालय द्वारा उन्हें अनुमोदित ईएसपी के अनुसार साइडिंग का निर्माण कार्य आरंभ करने की सूचना देते हुए जारी किया जाएगा.
मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक कार्यालय परामर्शदाता को मंडल और प्रधान कार्यालय में संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए प्रेक्षणों का विधिवत् अनुपालन करते हुए डीपीआर संशोधित करने तथा मंडल और प्रधान कार्यालय में संबंधित सभी अधिकारियों को परिपत्रित करने की सूचना देगा
समय सीमा : 60 दिन (मंडल द्वारा अनुमोदित नक्शा के प्राप्त होने की तारीख से मुख्य सामान्य इंजीनियर द्वरा मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक को अंतिम अनुमोदित नक्शा अग्रेषित करने की तारीख तक)
डीपीआर और ईएसपी के अंतिम अनुमोदन होने के बाद, पार्टी, मंडल और प्रधान कार्यालय स्तर पर अनुमोदन के लिए संबंधित विभागों को पुलों के आरेख, वायरिंग के आरेख आदि, यदि साइडिंग के निर्माण के लिए अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगी.
जी.साइडिंग करार पर हस्ताक्षर
अंतिम अनुमोदित ईएसपी के अनुसार साइडिंग कार्य और डीपीआर में दर्शाए अनुसार ईआईएमडब्ल्यूबी, फायस आदि जैसी सभी सुविधाओं की व्यवस्था होने पर, साइडिंग के मालिक को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:
·मंडल के साथ भूमि लाइसेंसिंग करार
·रेलवे बोर्ड या द.म.रेलवे द्वारा जारी आरटीसी की प्रति
·ईआईएमडब्ल्यूबी(तोलन पुल) का संस्थापन और अंशांकन
·रेलपथ योग्य प्रमाणपत्र(मंडल/सेक्शन के सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा जारी)
·विद्युतीकृत क्षेत्रों में वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/टीआरडी कार्यालय द्वारा जारी ईआईजी प्रमाणपत्र
·पार्टी के परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित और वरिष्ठ मंडल इंजीनियर(समन्वयन), वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित 14 सुचालनीय आकार के स्केच
·चार्टरित लेखाकार द्वारा प्रमाणित अंतिम प्राक्कलन के साथ अंतिम आरेख और शेष कोडल प्रभारों का भुगतान
·गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर100x3 के साथ-साथ पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित निजी साइडिंग की 9 (नौ) प्रतियां
उपर्युक्त सभी प्राप्त होने पर, मुख्य यातायात आयोजना प्रबंधक करार पर हस्ताक्षर करेंगे और इसे मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/मालभाड़ा विपणन को साइडिंग अधिसूचित करने के लिए अग्रेषित करेंगे.
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/मालभाड़ा विपणन उक्त प्रस्तुत किए गए सभी प्रलेखों की यथातथ्यता के लिए जांच करेंगे. तब वे साइडिंग के आरंभ होने की तारीख टीआरसी में अधिसूचित करेंगे.
आगे, जैसे ही साइडिंग आरंभ होने के लिए अधिसूचित की जाती है, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/मालभाड़ा विपणन नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.