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आबंटन नीति

इरिसेट, सिकंदराबाद में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा,

सिकंदराबाद क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को रेलवे क्वार्टर आबंटन संबंधी नीति.

आबंटन प्राधिकरी

'बिन बारी' आधार पर या नीति से परे आबंटन के लिए महाप्रबंधक द्वारा विचार किए जाने वाले मामलो को छोड़कर अन्य सभी मामलों में क्वार्टर आबंटन के बारे में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक योग्यता के आधार पर निर्णय लेने का प्राधिकारी हैं.

अपवादात्मक मामलों में बिन बारी आबंटन के लिए, अनुरोध संबंधित प्रमुख विभागाध्यक्ष/मंरेप्र की सिफारिशों के साथ अग्रेषित किया जाए.

किसे आबंटित करने पर विचार किया जाता है

राजपत्रित पूल से रेलवे क्वार्टरों के आबंटन के लिए इरिसेट में कार्यरत अधिकारियों को छोड़कर, लेखा परीक्षा, रेल विद्युतीकरण और रेसुविब संगठन में कार्यरत अधिकारियों सहित सिकंदराबाद क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को आबंटित करने पर विचार किया जाता है.

आबंटन के लिए पंजीकरण

रेलवे क्वार्टर के पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक या महाप्रबंधक के सहायक सचिव (गोपनीय) को प्रस्तुत किया जाना है. स्थानांतरण पर सिकंदराबाद क्षेत्र में आने वाले अधिकारी, सिकंदराबाद में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे.

सिकंदराबाद में कार्यरत और ग्रुप 'बी' सेवा में पदोन्नति पर सिकंदराबाद में पद पर तैनात ग्रुप 'सी' कर्मचारी, राजपत्रित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद राजपत्रित पूल के क्वार्टर आबंटन के लिए पंजीकरण करेंगे और क्वार्टर आबंटन हो जाने पर अपने कब्जें में स्थित अराजपत्रित पूल के रेलवे क्वार्टर को खाली कर देंगे.

क्वार्टर आबंटन आवेदन के लिए पहले से प्रचलित निर्धारित प्रारूप को आगे भी जारी रखा जाएगा.

पात्रता - क्वार्टरों के प्रकार

विभिन्न प्रकार के क्वाटरोंके लिए अधिकारियों की पात्रता आरबी एल एंड ए सं. 02/2011 (मुकाधि / सिकंदराबाद के कार्मिक परिपत्र सं. 13/2011) के अंतर्गत रेलवे बोर्ड के निदेशों के अनुसार संसूचित की गई है.

ग्रेड वेतन

आवास की पात्रता

6600/- से कम ग्रेड वेतन वाले अधिकारी

टाइप-IV

6600/- के ग्रेड वेतन वाले अधिकारी

टाइप-IV विशेष

6600/- से अधिक ग्रेड वेतन वाले अधिकारी

टाइप V

वरिष्ठ वेतनमान और कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को टाइप- V क्वार्टर आबंटित किए जाएंगे बशर्ते कि क्वार्टर 6 महीने से अधिक समय तक खाली हो और उस समय सेलेक्शन ग्रेड / कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों से कोई मांग प्राप्त न हो.

स्थान / क्षेत्र

राजपत्रित पूल में रेलवे क्वार्टर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं:

 पूल

पूल में शामिल क्षेत्र / कॉलनी

पर्यवेक्षक पदाधिकारी

इंजीनियरी

विद्युत

पर्यवेक्षक

फोन नं.

पर्यवेक्षक

फोन नं.

सिकंदराबाद क्षेत्र

रेल निलयम कॉलनी

वरिसेइंजी/का/ रे.नि

86023

सेइंजी/वि/रे.नि

86014

लैंसर कॉलनी

वरिसेइंजी/का/जीओसी

86022

सेइंजी/वि/चिलकल गुडा

85189

लैंसर कॉलनी

वरिसेइंजी/का/जीओसी

86022

सेइंजी/वि/चिलकल गुडा

85189

 

 

 

 

लालागुडा

लालागुडा

वरिसेइंजी/का/दक्षिण लालागुडा

89465

सेइंजी/वि/दक्षिण लालगुडा

89441

भोईगुडा

भोईगुडा

वरिसेइंजी/का/चिलकलगुडा

86021

सेइंजी/वि/चिलकलगुडा

85189

 

 

 

 

 

 

जलापूर्ति की समस्याओं सहित रखरखाव संबंधी सभी शिकायतें केंद्रीकृत शिकायत सेल, हैदराबाद मंडल के फोन नंबर 88888 पर दर्ज किया जाना है.

पूल आवास

सिकंदराबाद क्षेत्र के निम्नलिखित रेलवे क्वार्टरों को विशिष्ट पदधारी/पदाधारियों को आबंटन के लिए चिह्नित किया गया हैं.

आबंटन हेतु चिह्नित पदधारी.

बंगला नंबर व क्षेत्र

महाप्रबंधक

रेल हाउस (बंगला नंबर 99), लैंसर लाइन्स

अपर महाप्रबंधक

टाइप-VI (नया)/1020, दक्षिण लालागुडा

मंरेप्र/सिकंदराबाद

टाइप-VI (नया)/1018, दक्षिण लालागुडा

मंरेप्र/हैदराबाद

टाइप-VI (नया)/1019, दक्षिण लालागुडा

रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य परिमंडल, सिकंदराबाद

बंगला नंबर 302, दक्षिण लालागुडा

 

आवश्यकता के अनुसार अपर महाप्रबंधक, मंरेप्र/सिकंदराबाद और मंरेप्र / हैदराबाद के बीच क्वार्टरों की अदला बदली की जा सकती है.

बंगला आबंटन हेतु प्राथमिकता

1.प्रमुख विभागाध्यक्ष,

2.समन्वय विभागाध्यक्ष, प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक

3. गैर-प्रकार्यात्मक उच्च प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी

4. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी

5. गैर प्रकार्यात्मक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी

6.सेलेक्शन ग्रेड अधिकारी और

7.कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी

नोट: रेल दावा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को उनकी पात्रता के अनुसार

प्रतीक्षा सूची

प्रत्येक प्रकार के फ्लैट और बंगला (टाइप- V / टाइप- IV) क्वार्टर के लिए अलग – अलग प्रतीक्षा सूची रखी जाती है जैसे प्रमुख विभागाध्यक्ष, मुख्य विभागाध्यक्ष, गैर-प्रकार्यात्मक उच्च प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, गैर-प्रकार्यात्मक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, सेलेक्शन ग्रेड अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, वरिष्ठ वेतनमान और कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी का क्रम पंजीकरण की तारीख के अनुसार रखा जाता है. प्रमुख विभागाध्यक्ष, समन्वय विभागाध्यक्ष को दक्षिण लालागुडा स्थित वर्गीकृत 19 टाइप VI बंगलों में से क्वार्टर आबंटन पर विचार किया जाता है. फिर भी, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, इन अधिकारियों को अन्य बंगलों के आबंटन पर भी विचार किया जाता है. प्रमुख विभागाध्यक्ष, समन्वय विभागाध्यक्ष, गैर-प्रकार्यात्मक उच्च प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों से मांग प्राप्त न होने की स्थिति में वरिष्ठ वेतनमान ग्रेड के अधिकारियों को अन्य बंगलों और टाइप – VI बंगलों के आबंटन पर विचार किया जाता है. इसी तरह, किसी बंगले के आबंटन के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों से मांग प्राप्त न होने पर, सेलेक्शन ग्रेड या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को इन बंगलों के आबंटन पर विचार किया जाता है. जिन अधिकारियों को अपनी सामान्य पात्रता के क्वार्टरों की अनुपलब्धता के कारण अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए निचली पात्रता के क्वार्टर आबंटित किया जाता है वह अपनी पात्रता वाले क्वार्टर हेतु अपनी वरीयता बरकरार रखते हैं.

अधिकारियों को रेलवे क्वार्टर आबंटन की प्रक्रिया

प्रारंभिक आबंटन

          किसी अधिकारी को किसी विशिष्ट क्षेत्र में क्वार्टर आबंटन हेतु मांग करने की अनुमति है, लेकिन उस क्षेत्र/कॉलनी में किसी विशेष क्वार्टर की नहीं. फिर भी वे किसी विशिष्ट तल जैसेकि भूतल या पहला तल या क्वार्टर के प्रकार (स्वतंत्र / फ्लैट आदि) के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं.

          यदि, आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, कोई अधिकारी पहले दिए गए विकल्पों में परिवर्तन करना चाहता है, तो वह क्वार्टरों के आबंटन से पहले ऐसा कर सकता है. ऐसा करने पर अधिकारी अपनी मूल वरिष्ठता खो देगा और संशोधित आवेदन की तारीख से उसके विकल्प पर विचार किया जाएगा.

         जब कोई अधिकारी निचले प्रकार के क्वार्टर के लिए पंजीकरण के बाद, उच्च प्रकार के क्वार्टर के पात्र हो जाता है और उच्च प्रकार के क्वार्टर के लिए आवेदन देना चाहता है, तो इसके लिए उसे क्वार्टर के उच्च प्रकार के पंजीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा. ऐसे मामलों में, क्वार्टर के निचले प्रकार के लिए किया गया पंजीकरण रद्द हो जाएगा.

आबंटन प्रतीक्षा सूची के आधार पर सख्ती से किया जाता है और क्वार्टरों के आबंटन के तुरंत बाद अधिकारी का नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाएगा.

पात्रता से निचले प्रकार के क्वार्टर का आबंटन :       

जब किसी अधिकारी ने क्वार्टर के लिए आवेदन दिया हो और अधिकारी की पात्रता के अनुसार खाली क्वार्टर उपलब्ध हो, लेकिन अधिकारी द्वारा दिए गए अनुरोध के अनुसार किसी विशेष पूल/क्षेत्र में नहीं हो तो खाली क्वार्टर में से एक क्वार्टर (जैसा कि अधिकारी द्वारा चुना गया हो) उसे आबंटित किया जाएगा. उनके मूल अनुरोध का पंजीकरण जारी रहेगा और जैसे ही उनकी बारी आएगी, उन्हें अनुरोधित पूल/क्षेत्र में क्वार्टर आबंटित किया जाएगा. इसे क्वार्टर में परिवर्तन नहीं माना जाएगा.

क्वार्टर के आबंटन पर, अधिकारी के पास आबंटन की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर आबंटित क्वार्टर का कब्जा लेने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करने का विकल्प उपलब्ध होता है. यदि 7 दिनों के भीतर उससे कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो आबंटन को रद्द किया जा सकेगा और उक्त क्वार्टर को प्रतीक्षा सूची के अगले अधिकारी को आबंटित किया जाएगा. यदि अधिकारी क्वार्टर का कब्जा से इनकार करता है तो उसे प्रारंभिक आबंटन या अदला बदली के आधार पर रेलवे क्वार्टर के आबंटन से एक वर्ष के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा.

 

आबंटन की तारीख से 15 दिनों के भीतर आबंटित क्वार्टर का कब्जा लिया जाना चाहिए. 15 दिनों की अवधि इंजीनियरी, विद्युत और सिगनल व दूरसंचार विभाग द्वारा क्वार्टर के दरवाजे, खिड़कियों, प्लंबिंग, ब्राइटनिंग वायरिंग, टेलीफोन लाइन आदि दुरुस्त करने जैसे छोटे मोटे या स्वीकार्य मरम्मत कार्यों के लिए होती है. अन्य कोई भी अनुमेय आवश्यक कार्य, जो स्वीकार्य कार्य के दायरे में नहीं आता है और आबंटित क्वार्टर में सुधार/परिवर्धन/परिवर्तन माना जाता है, वह कार्य, अधिकारी द्वारा क्वार्टर का कब्जा लेने के बाद किया जाएगा और इस कारण से कब्जा लेने की समय सीमा में कोई विस्तार की अनुमति नहीं होगी.

आबंटन के 16वें दिन या कब्जा की तारीख, जो भी पहले हो, से किराए की वसूली की जाएगी.

आवास में परिवर्तन :     

आबंटित क्वार्टर का कब्जा लेने के बाद इच्छुक अधिकारी अपने मौजूदा क्वार्टर से दूसरे क्षेत्र, तल, प्रकार आदि में परिवर्तन करना चाहे तो, उसे नए आवेदन के माध्यम से इसके लिए पंजीकरण करना होगा. क्वार्टर परिवर्तन के लिए पंजीकरण मौजूदा क्वाटर के कब्जे की तारीख से छह महीने के बाद अनुमेय होगा. परिवर्तनों के अनुरोधों के लिए अलग से कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाती है. 'पंजीकरण की तारीख' को मानदंड मानते हुए परिवर्तन के अनुरोध को प्रारंभिक आबंटन के लिए अन्य अनुरोधों के साथ सामान्य प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत किया जाएगा.

एक ही क्षेत्र में केवल एक ही बार के परिवर्तन की अनुमति होगी. एक ही क्षेत्र के अंतर्गत उसी तल पर परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी. परिवर्तन संबंधी अनुरोध केवल किसी विशिष्ट तल या क्षेत्र के लिए किया जा सकता है न कि किसी विशिष्ट क्वार्टर के लिए.

पहले से ही किसी क्वार्टर में रहनेवाले अधिकारी को अगर परिवर्तन के आधार पर दूसरा क्वार्टर आबंटन किया जाता है तो उसे नए क्वार्टर पर कब्जे के लिए 15 दिन का और मौजूदा आवास को खाली करने के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा. 15 दिनों के पश्चात, मूल क्वार्टर पर कब्जे को 'अनधिकृत' माना जाएगा और इसे खाली करने तक प्रभावी दरों पर नुकसानी किराया वसूल किया जाएगा.

रेलवे क्वार्टर खाली करने की प्रक्रिया

अधिकारी, जो अपने स्थानांतरण, सेवानिवृति आदि पर अपने अधीन रेलवे क्वार्टर को खाली करना चाहते हैं, उन्हें इसे खाली करने के लिए आवश्यक अनुमति हेतु वरिष्ठ उप महाप्रबंधक को लिखित रूप में आवेदन देना होगा. अधिकारियों, जो सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण के अलावा अन्य कारणों से क्वार्टर खाली करना चाहते हैं, उनके अनुरोध संबंधित प्रमुख विभागाध्यक्ष / मंरेप्र द्वारा अनुशंसित होना चाहिए.

आवास रोके रखना

अधिकारी, जो अपने स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि पर क्वार्टरों को रोके रखना चाहते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पहले से ही प्रमुकाधि को आवेदन देंगें. सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना क्वार्टर को रोके रखने को क्वार्टर पर अनधिकृत कब्जा माना जाएगा और बेदखली की कार्यवाही आरंभ करने के अलावा जीपीआरए दरों पर लागू टेलिस्कोपिक प्रभार के अनुसार नुकसानी किराया वसूल किया जाएगा.

अधिकारियों का स्थानांतरण - क्वार्टरों का विनियमन

बाहरी स्टेशन पर स्थानांतरण के पश्चात किसी अधिकारी द्वारा रोक रखे गए रेलवे क्वार्टरों को सिकंदराबाद में उसके पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियमित किया जाएगा बशर्ते कि अधिकारी क्वार्टर को रोक रखने के लिए अनुमेय तारीख के समाप्त होने या उससे पहले कार्यभार ग्रहण कर लें.

स्थानांतरण के मामले में पंजीकरण की वैधता

सिकंदराबाद से किसी अधिकारी का स्थानांतरण होने पर, उनका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाएगा. अधिकारी को केवल स्थानांतरण के दिन उनके अधीन आवास को रोके रखने की अनुमति दी जाएगी और रोके रखने की अवधि के दौरान किसी प्रकार के परिवर्तन संबंधी अनुरोध की अनुमति नहीं होगी. यदि अधिकारी सिकंदराबाद में वापस आ जाता है और उसी/उच्च प्रकार के दूसरे क्वार्टर में जाना चाहता है, तो उसे ऐसे आवास के लिए नए सिरे से पंजीकरण करना होगा.

रेलवे क्वार्टर में रहने वालों की जिम्मेदारी

रेलवे आवास का आबंटन केवल आबंटित अधिकारी के वास्तविक उपयोग के लिए है और इसका उपयोग रिहायश के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा. इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर रेलवे बोर्ड के दिनांक 29.04.2002 के पत्र सं. ई (जी) 2002/क्यूआर1-3 (आरबीई सं.54/ 2002) के अनुसार, रेल सेवा (अनुवअनि) नियम 1968 के तहत कार्रवाई आरंभ किए जाने के अलावा आबंटन रद्द किया जाएगा.




Source : दक्षिण मध्‍य रेलवे CMS Team Last Reviewed : 07-02-2022  


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