प्रस्तावना
यह चार्टर भारतीय रेल प्रशासन की वचनबद्धता है.:
1. सुरक्षित और विश्वसनीय गाडी सेवाएं उपलब्ध कराना.
2.जहाँ संभव हो, विभिन्न सेवाओं के लिए अधिसूचित मानकों का निर्धारण करना.
3.शिष्ट और दक्ष काउंटर सेवाएं की व्यवस्था करना.
4.गाड़ी और रेलवे स्टेशनों में पर्याप्त यात्री सुविधाओं को सुनिश्चित करना.
5.जहाँ तक संभव हो शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जिम्मेवार और प्रभावीपूर्णशिकायतनिवारण मशीनरी का गठन किया गया.
आरक्षण
- उन सभी स्टेशनों में जहां 300 आरक्षण संबंधी लेनदेन का कार्य है, कंप्यूटरीकृत आरक्षण
सुविधाओं का प्रावधान.
2. कम प्रतीक्षा समयसुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर खोलना.
बुकिंग
- जनता को आसानी से टिकट जारी करने के लिए पर्याप्त कार्य घंटों के लिए टिकट बुकिंग काउंटरों को खोलना.कार्य समय का उल्लेख काउंटरों पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा.
धनवापसी
- यथा संभव, धनवापसी काउंटरों पर की जाएगी, बशर्तें कि निर्धारित समय सीमा के अंदर टिकट अभ्यर्पित किया जाए.ऐसी धनवापसी किसी स्टेशन के कंप्यूटरीकृत काउंटरों पर की जाएगी बशर्तें कि वह स्टेशनटिकट जारी करनेवाले स्टेशन से जुड़ा हुआ हो और टिकट को निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत किया गया हो.
- जितनी दूरी तक के लिए वातानुकूल उपकरण काम नहीं कर रहा था उस दूरी के लिए वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित यात्रा के बीच के किराए का अंतर वापस किया जाए जिसके लिए गार्ड/चल टिकट परीक्षक से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए.
- ऐसे निश्चित महत्वपूर्ण स्टेशनों/आरक्षण कार्यालयों, जहाँ समय सीमा की समाप्ति पर टिकटों की धन-वापसी स्वीकार्य नहीं है, के स्टेशन मास्टरों को अपने स्टेशनों से जारी प्रयुक्त टिकटों की धन-वापसी करने के लिए विशेष स्वविवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं. इन स्टेशनों की सूची, जहाँ यह सुविधा उपलब्ध है, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे समय-सारणी में प्रकाशित की गई है.
4. जहाँ धन-वापसी काउंटर पर नहीं की जा सकती, रेल प्रशासन यात्री को जमा टिकट रसीद देगा.ऐसे मामलों में धन-वापसी का निपटारा सामान्य रूप से दावा प्रस्तुत होने की 90 दिनों के अंदर किया जाएगा.
गुमहुए या कटे-फटे हुए टिकटों पर धनवापसी
1. गुमहुए या खोएहुए टिकटों पर धनवापसी को भारतीय रेल बाध्य नहीं है.
2. यदि कटे-फटे टिकटों की सत्यता अथवा प्रामाणिकता स्पष्ट की जा सके या मूल विवरण
दिखाई दे रहे हों तो किराए की धनवापसी की जा सकती है.
3. अगर टिकट पुष्टिकृत/आरएसी है, तो समय-समय पर लागू प्रभार के भुगतान पर रेलवे उसी आरक्षण श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति देता है.
रियायतें
उन यात्रियों के लिए जो विभिन्न प्रकार की रियायतों की जानकारी अपेक्षित है, को स्थानीय भाषाओं में पर्चियां तथा अन्य संबंधित यात्री सूचना नाम मात्र शुल्क की अदायगी पर बुक स्टालों तथा रेलवे काउंटरों पर उपलब्ध करा दी जाएगी.
विशेष गाडियां
खास अवसरों पर चलायी जानेवाली विशेष गाडियों के लिए मीडिया द्वारा अग्रिम सूचना दी जाएगी.
पूछताछ व सूचना
1.रेल समय सारणियों में विभिन्न गाडियों की सूचना दी जाती है, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत इंटरएक्टिव वॉयस रेसपांस प्रणाली भी उपलब्ध है.
2. चलती गाड़ियों की सूचना नियमित रूप से अद्यतन की जाती है और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सार्वजनिक प्रणाली पर इसकी उद्घोषणा की जाती है और टेलीफोन या निजी पूछताछ पर भी उपलब्ध कराई जाती है.
खानपान
भारतीय रेल मोबाइल और स्टैटिक यूनिटों द्वारा खानपान की सेवाएं उपलब्ध कराएगा.
साफ-सफाई
सफाईवालों की व्यवस्था कर रेल परिसरों को स्वस्थ और साफ-सुथरा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है.कुछ स्टेशनों में सशुल्क (पे एंड यूज) शौचालयों की भी व्यवस्था है.
यात्री सुख-सुविधाएँ
सभी नियमित स्टेशनों पर मूल सविधाएं जैसे बुकिंग व्यवस्था, प्रतीक्षालय, बेंच लाइटिंग, पेय जल, प्लैटफार्म, मूत्रालय और छांवदार पेड़ों की व्यवस्था की गई है. गाडियों में प्रकाशन और पंखे, कुशनवाले बर्थ, शौचालय, आरक्षण चार्ट और गंतव्य बोर्ड की व्यवस्था की गई है. शिकायतों का निपटारा करने के लिए चल टिकट परीक्षकों/कंडक्टरों आदि की व्यवस्था भी की गई है.
जन शिकायतें
रेल प्रशासनजहाँ विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता न हो वहाँ 90 दिनों के अंदर और जहाँ विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता हो वहाँ 120 दिनों के अंदरउन शिकायतों का निपटारा कर देता है.
सामान की चोरी
समय-सारणी में या चल टिकट परीक्षक/गार्ड या जीआरपी एस्कार्ट के पास एक निर्धारित फार्म उपलब्ध है. इसे भरने के बाद उस फार्म को अगली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट का पंजीकरण करने के लिए किसी प्राधिकारी अर्थात् चल टिकट परीक्षक, गार्ड या जीआरपी एस्कार्ट को सौंप दिया जाए
यात्रियों से सहयोग
साफ-सफाई को बनाए रखने, अनावश्यक जंजीर खींचने को रोकने, संपर्क में आने वाले रेल कर्मियों तथा सह यात्रियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने, ज्वलनशील पदार्थों के वहन से बचने और दलालियों पर रोक लगाने के लिए आम जनता का सहयोग अपेक्षित है.