

विद्युत विभाग, प्रधान कार्यालय
दक्षिण मध्य रेलवे
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मद सं.4 (ख)(i) से (xvii)का अनुपालन.
4(ख)(i): संगठन, कार्य और ड्यूटीयों का विवरण.
दक्षिण मध्य रेलवे पर सभी विद्युत परिसंपत्तियों जैसे चल स्टॉक, गाडी प्रकाश,
वातानुकूल, कर्षण वितरण और सामान्य सेवाओं की अच्छी स्थिति में अनुरक्षण और
उनके क्षेत्राधिकार में ई आई जी (EIG) कार्य लागू करना
4(ख)(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और ड्यूटी :
अधिकारियों तथा कर्मयारियों की शक्तियां और कार्यविधियां (SOP) अधिकारियों तथा
कर्मयारियों की शक्तियां और ड्यूटी शक्तियों की अनुसूची द्वारा शासित होंगे.
दक्षिण मध्य रेलवे पर अधिकारियों ने चाहिए कि वे रेलवे की सेवा भवनों, आवास भवनों, कर्षण चल स्टॉक, सवारी डिब्बों में गाडी प्रकाश और वातानुकूल कर्षण वितरण आदि के उपरी उपस्करों और पॉवर सप्लाई संस्थापनओं का अनुरक्षण और मॉनीटर करें. ड्यूटी का विस्तृत फ्लो चार्ट अनुबंध में उपलब्ध है.
4(b)(iii) पर्यवेक्षण की सारणी और उत्तरदायित्व सहित निर्णय की प्रक्रिया:
मुख्य विद्युत इंजीनियर |
मुख्य विद्युत सामान्य इंजीनियर (सामान्य पावर सप्लै, ईएमयू/मेमू व योजना) | मुख्य विद्युत सेवा इंजीनियर (ट्रैन लाइटिंग व वातानुकूल) | मुख्य विद्युत लोको इंजीनियर (विद्युत लोको अनुरक्षण और परिचालन) | मुख्य विद्युत वितरण इंजीनियर (कर्षण वितरण) | मुख्य विद्युत इंजीनियर/ निर्माण (सी.ए.ओ/नि. द्वारा किए गये कार्य) | मुख्य विद्युत इंजीनियरके सचिव |
उप.मुख्य विद्युत इंजीनियर/योजना/ प्र.का (सामान्य पावर सप्लै, ईएमयू/मेमू व योजना) | सहायक कार्याकारी विद्युत इंजीनियर/प्र.का (मुख्य विद्युत सेवा इंजीनियर की सहायता के लिए) | उप.मुख्य विद्युत इंजीनियर/लोको/ प्र.का (विद्युत लोको अनुरक्षण) | उप.मुख्य विद्युत इंजीनियर/ कर्षण वितरण/ प्र.का (कर्षण वितरण काम काज) | उप.मुख्य विद्युत इंजीनियर/नि/ओ एच ई/सि. बाद (कर्षण वितरण निर्माण कार्य) | उप.मुख्य विद्युत इंजीनियर / कार्य/ सि.बाद (सामान्य विद्युत कार्य) |
रेलवे बोर्ड /महाप्रबंधक/मुख्य विद्युत इंजीनियर की निति निर्णयों को कार्यान्वयन के लिए समय – समय पर मंडलो/कारखानों को सूचित किया जाएगा. लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, श्रमशक्ति तथा भंडार के लिए, उनकी सहायता करते हुए प्रधान कार्यालय द्वारा मंडलो द्वारा निष्पादित कार्य की मानीटरी की जाती है. पर्यवेक्षुकों और कर्मचारी उक्त अधिकारियों की सहायता करेंगे.
4(ख)(iv) निर्वहन के लिए निर्धारित मानक :
महाप्रबंधक कार्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा जारी शक्तियों की अनुसूची के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों में यथापरिभाषित ड्यूटियों और संगठनात्मक पदानुक्रम के अनुसार कार्य निर्वाहन सुनिश्चित करें.
रेलवे बोर्ड मुख्य संरक्षा अधिकारी/महाप्रबंधक कार्यालय से प्राप्त लक्ष्य और पूर्व निष्पादन के आधार पर मंडलों और कारखानों के अनुपालन के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं. मंडलों/कारखानों के अधिकारी कार्य का निष्पादन और मॉनीटरी करेंगे.
4(ख)(v) कार्य निर्वहन के लिए प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, मैन्युअल व रेकार्ड.
1.शक्तियों की अनुसूची (एसओपी)
2.वातानुकूलित कर्षण , मैन्युअल – ए सी टी एम
वाल्यूम – I
http://10.1.10.21/financecode/ACTraction-I/main%20page.htm.
वाल्यूम – II पार्ट-I
http://10.1.10.21/financecode/ACTraction-II-P-I/main%20page.htm.
वाल्यूम – II पार्ट - II
http://10.1.10.21/financecode/ACTraction-II-P-II/main%20page.htm.
वाल्यूम – III
http://10.1.10.21/financecode/ACTraction-III/main%20page.htm.
3.परिचालन नियमावली
http://elocos.railnet.gov.in/MSGESC/operating%20manual-traffic.pdf
4.विद्युत अधिनियम, 2003
5.विद्युत नियम, 2005
6.चालू लाइन कर्मचारियों के लिए साधारण व सहायक नियम
http://www.scr.indianrailways.gov.in/cris//uploads/files/1318432803368-G&SR.pdf
7.दुर्घटना नियमावली
8.सामान्य सेवाओं पर रेलवे बोर्ड के अनुदेशों का सार.
4(ख)(vi) उनके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन प्रलेखों की कोटियों की विवरणी
विद्युत परिसंपत्तियों के दैनंदिन अनुरक्षण के लिए समय समय पर रेलवे बोर्ड, अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन, चित्तरंजन रेल कारखाना रेलवे विद्युतीकरण संगठन , सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा अनुदेश परिपत्रित किए जाते हैं, जिनके आधार पर दक्षिण मध्य रेलवे पर विद्युत परिसंपत्तियों का अनुरक्षण किया जाता है.
4(ख)(vii) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के लिए जनता के किसी सदस्य द्वारा परामर्श या अभ्यावेदन के लिए उपलब्ध व्यवस्था का विवरण:
4(ख)(viii) गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाये का विवरण:
कुछ नहीं
4(ख) सभी योजनाओं प्रस्तावित व्यय तथा किए गए वितरण की रिपोर्ट का विवरण दर्शाते हुए प्रत्येक विभाग के लिए बजट आबंटन.
बजटअनुदान 2016-17 (रेलवे बजट दस्तावेज देखें)
4(ख)(xii) सहायक कार्यक्रमो को निष्पादित करने की पद्दति आबंटित राशि और इन कार्यक्रमो से लाभार्थियों का विवरण
विद्युत विभाग/दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा सब्सिडी नहीं दी जाती है.
4(ख)(xiii) संस्थान द्वारा दिये गये रियायतें, पर्मिट या प्राधिकार प्राप्त कर्ता का विवरण:
कुछ नहीं
4(ख)(xiv) उनके द्वारा धारित सूचना, जो इलेक्टानिक रूप में है, का विवरण
लोको शेड और मंडल परिचालन के विद्युत इंजन कार्यनिष्पादन आंकडे दक्षिण मध्य रेलवे वेब साइट पर उपलब्ध है.
4(ख)(xvii) अन्य कोई निर्धारित सूचना
कुछ नहीं