आर पी एफ की शक्तियाँ
केवल आर पी एफ, संघ के सशस्त्र बल को निम्नलिखित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार करने, जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए कानूनी शक्तियां निहित हैं
(i) रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966
(II) भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 अध्याय- XV दंड के तहत और अपराध
(III) रेलवे (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2003
संक्षिप्तशीर्षक, विस्तारऔरप्रारंभ। -
(१) इस अधिनियम को रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, १९६६ कहा जा सकता है।
(२) इसका विस्तार पूरे भारत में है।
(३) यह उस तारीख (१ अप्रैल १९६८) को लागू होगा, जैसा कि केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. परिभाषाएँ। - इसअधिनियममें, जबतककिसंदर्भसेअन्यथाअपेक्षितनहो।-
(ए) "बल" का अर्थ रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23) की धारा 3 के तहत गठित रेलवे सुरक्षा बल है;
(बी) "बल के सदस्य" का अर्थ है एक वरिष्ठ अधिकारी के अलावा बल में नियुक्त व्यक्ति;
(सी) "बल के अधिकारी" का अर्थ है बल में नियुक्त सहायक उप-निरीक्षक के पद का और उससे ऊपर का अधिकारी और इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल है;
(डी) "रेलवेसंपत्ति" मेंरेलवेप्रशासनसेसंबंधितयाउसकेप्रभारीयाकब्जेमेंकोईभीमाल, धनयामूल्यवानसुरक्षायाजानवरशामिलहै;
(ई) "श्रेष्ठअधिकारी" काअर्थरेलवेसुरक्षाबलअधिनियम, 1957 (1957 का23) कीधारा4 केतहतनियुक्तकिसीभीअधिकारीसेहैऔरइसमेंकेंद्रसरकारद्वाराबलकेवरिष्ठअधिकारीकेरूपमेंनियुक्तकोईअन्यअधिकारीशामिलहै;
(फ ) इसअधिनियममेंप्रयुक्तलेकिनपरिभाषितनहींऔरभारतीयरेलअधिनियम, १८९० (१८९०का९) मेंपरिभाषितशब्दोंऔरअभिव्यक्तियोंकावहीअर्थहोगाजोउन्हेंउसअधिनियमकेतहतदियागयाहै।१८९०(१८९०का९), वहीअर्थहोगाजोउन्हेंउसअधिनियमकेतहतदियागयाहै।
3. रेलवेसंपत्तिकेअवैधकब्जेकेलिएशास्ति। -
जोकोईभीरेलवेसंपत्तिकेकब्जेमेंपायाजाताहै,यासाबित होताहै, चोरीयागैरकानूनीरूपसेप्राप्तहोनेकाउचितसंदेहहै, जबतककिवहयहसाबितनहींकरताकिरेलवेसंपत्तिकानूनीरूपसेउसकेकब्जेमेंआई, दंडनीयहोगा
(ए) पहलेअपराधकेलिए, कारावाससे, जिसकीअवधिपांचवर्षतककीहोसकतीहै, याजुर्मानेसे, यादोनोंसे, औरन्यायालयकेनिर्णयमेंउल्लिखितविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमें, ऐसाकारावासनहींहोगाएकवर्षसेकमहोऔरऐसाजुर्मानाएकहजाररुपयेसेकमनहींहोगा;
(बी) दूसरेयाबादकेअपराधकेलिए, कारावासकेसाथ, जिसकीअवधिपांचसालतकहोसकतीहैऔरजुर्मानाभीहोसकताहैऔरअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखितविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमें, ऐसाकारावासनहींहोगादोसालसेकमऔरऐसाजुर्मानादोहजाररुपयेसेकमनहींहोगा।
4. मिलीभगतकेलिएसजाएकअपराध। -
भूमियाभवनकाकोईस्वामीयाअधिभोगी, याऐसेस्वामीकाकोईअभिकर्तायाउसभूमियाभवनकेप्रबंधनकाअधिभोगी, जोइसअधिनियमकेउपबंधोंकेविरुद्धकिसीअपराधमेंजान-बूझकरसाठगांठकरताहै, एकअवधिकेलिएकारावाससेदण्डनीयहोगाजोकिपांचसालतकबढ़ायाजासकताहै, याजुर्माना, यादोनोंकेसाथ।
5. अधिनियमकेतहतअपराधोंकासंज्ञेयनहींहोना। -
दंडप्रक्रियासंहिता, १८९८ (१८९८का५) मेंकिसीबातकेहोतेहुएभी, इसअधिनियमकेतहतअपराधसंज्ञेयनहींहोगा।
6. वारंटकेबिनागिरफ्तारकरनेकीशक्ति। -
कोईभीवरिष्ठअधिकारीयाबलकासदस्य, मजिस्ट्रेटकेआदेशकेबिनाऔरवारंटकेबिना, किसीभीव्यक्तिकोगिरफ्तारकरसकताहैजोइसअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधमेंशामिलहैयाजिसकेखिलाफउसकेइसतरहकेसंबंधमेंउचितसंदेहमौजूदहै।
7. गिरफ्तारव्यक्तियोंकानिस्तारण। -
इसअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधकेलिएगिरफ्तारकिएगएप्रत्येकव्यक्तिको, यदिगिरफ्तारीबलकेएकअधिकारीकेअलावाकिसीअन्यव्यक्तिद्वाराकीगईथी, तोबलकेनिकटतमअधिकारीकोबिनाकिसीदेरीकेअग्रेषितकियाजाएगा।
8. गिरफ्तारव्यक्तियोंकेखिलाफजाँचकैसेकीजाए। -
(१) जबकिसीव्यक्तिकोइसअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधकेलिएबलकेएकअधिकारीद्वारागिरफ्तारकियाजाताहैयाधारा७केतहतउसेभेजाजाताहै, तोवहऐसेव्यक्तिकेखिलाफआरोपोंकीजांचकरेगा।
(२) इसप्रयोजनकेलिएबलकाअधिकारीउन्हींशक्तियोंकाप्रयोगकरसकताहैऔरउन्हींप्रावधानोंकेअधीनहोगाजोपुलिसथानेकाप्रभारीअधिकारीप्रयोगकरसकताहैऔरवहदंडप्रक्रियासंहिता, १८९८केअधीनहै ( १८९८का५), एकसंज्ञेयमामलेकीजांचकरतेसमयहोगा।
परंतु -
(ए) यदिबलकेअधिकारीकीरायहैकिआरोपीव्यक्तिकेखिलाफपर्याप्तसबूतयासंदेहकाउचितआधारहै, तोवहयातोउसेमामलेमेंअधिकारक्षेत्रवालेमजिस्ट्रेटकेसामनेपेशहोनेकेलिएजमानतकेलिएस्वीकारकरेगा, याउसेहिरासतमेंऐसेमजिस्ट्रेटकोभेजदेगा।
(बी) यदिबलकेअधिकारीकोयहप्रतीतहोताहैकिआरोपीव्यक्तिकेखिलाफपर्याप्तसबूतयासंदेहकाउचितआधारनहींहै, तोवहआरोपीव्यक्तिकोबलकेअधिकारीकेरूपमेंजमानतकेसाथयाउसकेबिनाएकबांडनिष्पादितकरनेपररिहाकरेगा।अधिकारितावालेमजिस्ट्रेटकेसमक्षयदिऔरजबआवश्यकहो, उपस्थितहोनेकानिर्देशदेसकताहै, औरमामलेकेसभीविवरणोंकीपूरीरिपोर्टअपनेवरिष्ठअधिकारीकोदेगा।
9. साक्ष्यदेनेऔरदस्तावेजपेशकरनेकेलिएव्यक्तियोंकोबुलानेकीशक्ति। -
(१) बलकेएकअधिकारीकोकिसीऐसेव्यक्तिकोबुलानेकीशक्तिहोगीजिसकीउपस्थितिवहआवश्यकसमझताहैयातोसाक्ष्यदेनेकेलिएयाएकदस्तावेजपेशकरनेकेलिए, याकोईअन्यचीजजोवहअधिकारीइसअधिनियमकेकिसीभीउद्देश्यकेलिएकररहाहै।
(२) दस्तावेजोंयाअन्यचीजोंकोपेशकरनेकेलिएएकसम्मनकुछनिर्दिष्टदस्तावेजोंयाचीजोंकोपेशकरनेकेलिएयासभीदस्तावेजोंयाएकनिश्चितविवरणकीचीजोंकोपेशकरनेकेलिएयासम्मनकिएगएव्यक्तिकेनियंत्रणमेंहोसकताहै।
(३) इसप्रकारबुलाएगएसभीव्यक्ति, व्यक्तिगतरूपसेयाकिसीअधिकृतएजेंटद्वाराउपस्थितहोनेकेलिएबाध्यहोंगेजैसाकिऐसाअधिकारीनिर्देशदेसकताहै; औरइसप्रकारबुलाएगएसभीव्यक्तिकिसीभीविषयपरसच्चाईबतानेकेलिएबाध्यहोंगे, जिसकेसंबंधमेंउनकीजांचकीजातीहैयावेबयानदेतेहैंऔरऐसेदस्तावेजऔरअन्यचीजेंपेशकरनेकेलिएबाध्यहोंगेजोआवश्यकहो:
बशर्तेकिसिविलप्रक्रियासंहिता, १९०८ (१९०८का५) कीधारा १३२और१३३केतहतछूटइसधाराकेतहतउपस्थितिकीमांगपरलागूहोगी।
(४) उपरोक्तकेरूपमेंप्रत्येकऐसीजांच, भारतीयदंडसंहिताकीधारा१९३औरधारा२२८केअर्थकेभीतरएक "न्यायिककार्यवाही" मानीजाएगी।
10. तलाशीवारंटजारीकरना। -
(१) यदिबलकेकिसीअधिकारीकेपासयहविश्वासकरनेकाकारणहैकिकिसीस्थानकाउपयोगरेलवेकीसंपत्तिकोजमाकरनेयाबेचनेकेलिएकियाजाताहैजोचोरीहोगईथीयाअवैधरूपसेप्राप्तकीगईथी, तोवहउसक्षेत्रपरअधिकारितारखनेवालेमजिस्ट्रेटकोएकआवेदनकरेगाजिसमेंवहस्थानतलाशीवारंटजारीकरनेकेलिएस्थितहै।
(२) जिसमजिस्ट्रेटकोउप-धारा (१) केतहतआवेदनकियागयाहै, ऐसीजांचकेबाद, जोवहआवश्यकसमझे, अपनेवारंटद्वाराबलकेकिसीभीअधिकारीकोअधिकृतकरसकताहै-
(ए) ऐसीसहायताकेसाथ, जोआवश्यकहोसकताहै, उसस्थानमेंप्रवेशकरे ;
(बी) वारंटमेंनिर्दिष्टतरीकेसेउसकीतलाशीलेना;
(ग) उसमेंपाईगईकिसीभीरेलवेसंपत्तिकाकब्जालेनेकेलिए, जिसकेचोरीहोनेयाअवैधरूपसेप्राप्तहोनेकाउसेउचितसंदेहहै; तथा
(डी) ऐसीरेलवेसंपत्तिकोमजिस्ट्रेटकेसामनेलेजाना, याजबतकअपराधीकोमजिस्ट्रेटकेसामनेनहींलेजायाजाताहै, याअन्यथाकिसीसुरक्षितस्थानपरउसकानिपटानकरनेकेलिएमौकेपरहीउसकीरक्षाकरना।
11. तलाशीऔरगिरफ्तारीकैसेकीजाए। -
इसअधिनियमकेतहतकीगईसभीतलाशीऔरगिरफ्तारियांउससंहिताकेतहतकीगईतलाशीऔरगिरफ्तारीसेसंबंधितदंडप्रक्रियासंहिता, १८९८ (१८९८का५) केप्रावधानोंकेअनुसारकीजाएंगी।
12. अधिकारियोंकोसहायताकीअपेक्षा। -
सरकारकेसभीअधिकारीऔरसभीग्रामअधिकारीइसअधिनियमकोलागूकरनेमेंबलकेवरिष्ठअधिकारियोंऔरसदस्योंकीसहायताकरनेकेलिएसशक्तऔरआवश्यकहैं।
13. वाहनोंकोजब्तकरनेकाआदेशदेनेकीन्यायालयोंकीशक्ति। -
इसअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधकीकोशिशकरनेवालाकोईभीअदालतसरकारकोकिसीभीसंपत्तिकोजब्तकरनेकाआदेशदेसकताहैजिसकेसंबंधमेंअदालतसंतुष्टहैकिइसअधिनियमकेतहतअपराधकियागयाहैऔरकिसीभीपात्र, पैकेजयाकवरिंगकोजब्तकरनेकाआदेशभीदेसकताहैजिसमेंऐसीसंपत्तिनिहितहै, औरसंपत्तिकोलेजानेमेंउपयोगकिएजानेवालेजानवर, वाहनयाअन्यवाहनहो।
14. अन्यकानूनोंकोओवरराइडकरनेकेलिएनियम। -
इसअधिनियमकेप्रावधानतत्समयप्रवृत्तकिसीअन्यकानूनमेंअंतर्विष्टकिसीअसंगतबातकेहोतेहुएभीप्रभावीहोंगे।
15. जम्मू-कश्मीरमेंलागूनहींकानूनोंकेसंदर्भोंकानिर्माण। -
इसअधिनियममेंकिसीऐसेकानूनकेसंदर्भमेंजोजम्मूऔरकश्मीरराज्यमेंलागूनहींहै, उसराज्यकेसंबंधमें, उसराज्यमेंलागूसंबंधितकानून, यदिकोईहो, केसंदर्भकेरूपमेंमानाजाएगा।
16. निरसनऔरबचत। -
(1) रेलवेस्टोर (गैरकानूनीकब्जा) अधिनियम, 1955 (1955 का51) इसकेद्वारानिरसितकियाजाताहै।
(२) इसअधिनियममेंनिहितकुछभीअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधोंपरलागूनहींहोगाऔरऐसेअपराधोंकीजांचऔरविचारकियाजासकताहैजैसेकियहअधिनियमपारितनहींकियागयाथा।
(३) उप-धारा (२) मेंविशेषमामलोंकाउल्लेखनिरसनकेप्रभावकेसंबंधमेंसामान्यखंडअधिनियम, १८९७ (१८९७का१०) कीधारा६केसामान्यआवेदनकोप्रभावितकरनेयाप्रभावितकरनेकेलिएनहींमानाजाएगा।
(ii) भारतीयरेलअधिनियम1989 अध्याय-XV दंडऔरअपराध
137. कपटपूर्वकयात्राकरनायाउचितपासयाटिकटकेबिनायात्राकरनेकाप्रयासकरना
(१) यदिकोईव्यक्ति, रेलप्रशासनकोधोखादेनेकेआशयसे,-
(ए) धारा५५केउल्लंघनमेंरेलवेमेंकिसीभीगाड़ीमेंप्रवेशकरताहैयारहताहैयाट्रेनमेंयात्राकरताहै, या
(बी) एकलपासयाएकलटिकटकाउपयोगयाउपयोगकरनेकाप्रयासजोपहलेसेहीपिछलीयात्रापरइस्तेमालकियाजाचुकाहै, यावापसीटिकटकेमामलेमें, जिसकाआधापहलेहीइस्तेमालकियाजाचुकाहै, वहकारावाससेदंडनीयहोगाएकअवधिकेलिएजोछहमहीनेतकहोसकतीहै, याजुर्मानाजोएकहजाररुपयेतकहोसकताहै, यादोनोंकेसाथ:
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियागयाहै, ऐसीसजापांचसौरुपयेकेजुर्मानेसेकमनहींहोगी।
(२) उप-धारा (१) मेंनिर्दिष्टव्यक्ति, उसदूरीकेलिएसाधारणएकलकिराएकेअतिरिक्त, जोउसनेयात्राकीहै, याजहांहै, उप-धारा (३) मेंउल्लिखितअतिरिक्तशुल्ककाभुगतानकरनेकेलिएभीउत्तरदायीहोगा।जिसस्टेशनसेउन्होंनेशुरुआतकीथी, उसस्टेशनसेजहांसेट्रेनमूलरूपसेशुरूहुईथी, याट्रेनमेंयात्राकरनेवालेयात्रियोंकेटिकटोंकीजांचट्रेनकेमूलरूपसेशुरूहोनेकेबादसेकीगईहै, साधारणएकलकिरायाफॉर्मकेबारेमेंकोईसंदेहनहींहै।वहस्थानजहांटिकटोंकीइसप्रकारजांचकीगईथीयाउनकीएकसेअधिकबारजांचकिएजानेकीस्थितिमें, अंतिमबारजांचकीगईथी।
(३) उप-धारा (२) मेंनिर्दिष्टअतिरिक्तशुल्कउसउपधारामेंनिर्दिष्टसाधारणएकलकिराएकेबराबरयापचासरुपये, जोभीअधिकहो, केबराबरहोगा।
(४) भारतीयदंडसंहिता, (१८६०का४५) कीधारा६५मेंनिहितकिसीभीबातकेहोतेहुएभी, एकअपराधीकोदोषीठहरानेवालान्यायालयनिर्देशदेसकताहैकिअदालतद्वारादिएगएकिसीभीजुर्मानेकेभुगतानमेंचूककरनेवालेव्यक्तिकोएकअवधिकेलिएकारावासभुगतनाहोगाजोछहमहीनेतककीहोसकेगी।
138. बिनाउचितपासयाटिकटयाअधिकृतदूरीसेअधिकयात्राकरनेकेलिएअतिरिक्तशुल्कऔरकिरायावसूलना
(१) यदिकोईयात्री,--
(ए) धारा 54 केतहतमांगकिएजानेपरट्रेनमेंयाट्रेनसेउतरतेहुए, परीक्षाकेलिएउपस्थितहोनेयाअपनापासयाटिकटदेनेसेइंकारकरदेताहै।या
(बी) धारा५५केप्रावधानोंकेउल्लंघनमेंएकट्रेनमेंयात्राकरताहै, उसदूरीकेलिएसाधारणएकलकिराया, जिसपरउसनेयात्राकीहैया, जहांसेउसस्टेशनकेबारेमेंकोईसंदेहहै, जहांसेउसनेशुरूकियाथा, साधारणएकलकिरायाउसस्टेशनसेबनताहैजहांसेट्रेनमूलरूपसेशुरूहुईथी, या, यदियात्राकरनेवालेयात्रियोंकेटिकटट्रेनकेमूलरूपसेशुरूहोनेकेबादसेट्रेनकीजांचकीगईहै, साधारणएकलकिराएकीजगहजहांटिकटोंकीजांचकीगईथीयाउनकीएकसेअधिकबारजांचकीगईथी, उनकीअंतिमजांचकीगईथी,वहइससंबंधमेंअधिकृतकिसीभीरेलकर्मचारीकीमांगपरउप-धारा (३) मेंउल्लिखितअतिरिक्तशुल्ककाभुगतानकरनेकेलिएउत्तरदायीहोगा।
(२) यदिकोईयात्री,--
(ए) एकउच्चश्रेणीकीट्रेनसेया उसगाड़ीमेंयाउसपरयात्राकरनेकाप्रयासकरताहै, जिसकेलिएउसनेपासप्राप्तकियाहैयाटिकटखरीदाहै; यात्राकरताहै।
(बी) अपनेपासयाटिकटद्वाराअधिकृतस्थानसेआगेयाउसगाड़ीमेंयात्राकरताहै, वहइससंबंधमेंअधिकृतकिसीभीरेलकर्मचारीकीमांगपर, उसकेद्वाराभुगतानकिएगएकिराएऔरदेयकिराएकेबीचकिसीभीअंतरकाउसकेद्वाराकीगईयात्राऔरउप-धारा (3) मेंनिर्दिष्टअतिरिक्तप्रभारकेसंबंधमेंभुगतानकरनेकेलिएउत्तरदायीहोगा।
(३) अतिरिक्तशुल्कउप-धारा (१) याउपधारा(२) केतहतदेयराशिकेबराबरराशिहोगी, जैसाभीमामलाहो, यादो सौपचासरुपये, जोभीअधिकहो:
बशर्तेकियदियात्रीकेपासधाराकीउप-धारा (2) केतहतदियागयाप्रमाणपत्रहै।55, उप-धारा (२) मेंसंदर्भितकोईअतिरिक्तशुल्कनहीं
(४) यदिकोईयात्रीउप-धारा (१) मेंउल्लिखितअतिरिक्तशुल्कऔरकिराएकाभुगतानकरनेकेलिएउत्तरदायीहै, याअतिरिक्तशुल्कऔरइनमेंसेएकयाअन्यउप-धाराओं (२) केतहतकिराएकेकिसीभीअंतरकाभुगतानकरनेमेंविफलरहताहैयाइनउप-धाराओंमेंसेएकयाअन्यकेतहतमांगकिएजानेपरभुगतानकरनेसेइंकारकरदेताहै, जैसाभीमामलाहो, रेलवेप्रशासनद्वाराइससंबंधमेंअधिकृतकोईभीरेलकर्मचारीकिसीभीमेट्रोपॉलिटनमजिस्ट्रेटयान्यायिकमजिस्ट्रेटकोआवेदनकरसकताहै।प्रथमयाद्वितीयश्रेणी, जैसाभीमामलाहो, देयराशिकीवसूलीकेलिएजैसेकियहएकजुर्मानाथा, औरयदिमजिस्ट्रेटसंतुष्टहैकिराशिदेयहैतोवहइसेवसूलकरनेकाआदेशदेगा, औरआदेशदेसकताहैकिव्यक्तिभुगतानकेलिएउत्तरदायीभुगतानकेचूकमेंकिसीएकअवधिकेलिएकारावासजोएकमहीनेतकबढ़ायाजासकताहैलेकिनदसदिनोंसेकमनहींहोसकताहै।
(५) उप-धारा (४) केतहतवसूलकीगईकोईभीराशि, जबभीवसूलकीजाएगी, रेलप्रशासनकोभुगतानकीजाएगी।
कोईभीव्यक्तिजोकिराएऔरअतिरिक्तशुल्ककाभुगतानकरनेमेंविफलरहताहैयाइनकारकरताहै, जोकिधारामेंनिर्दिष्टहै।138 कोइसनिमित्तप्राधिकृतकिसीरेलसेवकद्वाराहटायाजासकताहैजोउसकीसहायताकेलिएकिसीअन्यव्यक्तिकोइसतरहसेहटानेकेलिएबुलासकताहै:
बशर्तेकिइसधाराकीकोईबातकिसीउच्चश्रेणीकीगाड़ीसेहटाएगएव्यक्तिकोउसवर्गकीगाड़ीमेंअपनीयात्राजारीरखनेसेरोकनेवालीनहींसमझीजाएगीजिसकेलिएउसकेपासपासयाटिकटहै।
परन्तुयहऔरकियदिकोईमहिलायाबच्चापुरुषयात्रीकेसाथनहींहैतोउसेउसस्टेशनकोछोड़करजहांसेवहयाउसकीयात्राशुरूकरताहैयाकिसीसिविलजिलेकेमुख्यालयकेजंक्शनयाटर्मिनलस्टेशनयास्टेशनपरनहींहटायाजाएगा।औरऐसानिष्कासनकेवलदिनकेदौरानहीकियाजाएगा।
140. कुछमामलोंमेंअच्छेव्यवहारकेलिएसुरक्षा
(१) जबकिसीव्यक्तिकोधारा१३७याधारा१३८केतहतअपराधकेलिएदोषीठहरानेवालीअदालतकोपताचलताहैकिवहआदतनअपराधकररहाहैयाकरनेकाप्रयासकररहाहैऔरअदालतकीरायहैकिउसव्यक्तिकीआवश्यकताहैयावांछनीयहैअच्छेव्यवहारकेलिएएकबांडनिष्पादितकरनेकेलिए, ऐसीअदालतव्यक्तिकोसजासुनातेसमय, उसेऐसीराशिकेलिएयाबिनाजमानतकेएकबांडनिष्पादितकरनेकाआदेशदेसकतीहैऔरऐसीअवधिकेलिएजोतीनसालसेअधिकनहोजैसाकिवहउचितसमझे।
(२) उप-धारा (१) केतहतएकआदेशअपीलीयन्यायालययाउच्चन्यायालयद्वारापुनरीक्षणकीअपनीशक्तियोंकाप्रयोगकरतेसमयभीकियाजासकताहै।
141. ट्रेनमेंसंचारकेसाधनोंमेंअनावश्यकरूपसेहस्तक्षेपकरना
यदिकोईयात्रीयाकोईअन्यव्यक्ति, उचितऔरपर्याप्तकारणकेबिना, रेलप्रशासनद्वाराट्रेनमेंयात्रियोंऔरट्रेनकेप्रभारीरेलसेवककेबीचसंचारकेलिएप्रदानकिएगएकिसीभीसाधनकाउपयोगयाहस्तक्षेपकरताहै, तोवहदंडनीयहोगाकारावाससे, जिसकीअवधिएकवर्षतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, जोएकहजाररुपएतककाहोसकेगा, यादोनोंसे:
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियागयाहै, जहांएकयात्री, बिनाउचितऔरपर्याप्तकारणके, रेलवेप्रशासनद्वाराप्रदानकीगईअलार्मश्रृंखलाकाउपयोगकरताहै, ऐसीसजानहींहोगीसेकमनही होगी -
(ए) पहलेअपराधकेलिएदोषसिद्धिकेमामलेमेंपांचसौरुपयेकाजुर्माना; तथा
(बी) दूसरेयाबादकेअपराधकेलिएदोषीठहराएजानेकेमामलेमेंतीनमहीनेकेलिएकारावास।
142. टिकटोंकेहस्तांतरणकेलिएजुर्माना
(१) यदिकोईव्यक्तिरेलसेवकयाइसनिमित्तप्राधिकृतएजेंटनहींहै---
(ए) कोईटिकटयावापसीटिकटकेआधेहिस्सेकोबेचताहैयाबेचनेकाप्रयासकरताहै; या
(बी) एकटिकटकेहिस्सेयाभागलेनेकेप्रयास, जिसकेखिलाफसीटयाबर्थकाआरक्षणकियागयाहैयावापसीटिकटयासीजनटिकटकाकोईआधाहिस्साहै, ताकिकिसीअन्यव्यक्तिकोउसकेसाथयात्राकरनेमेंसक्षमबनायाजासके, वहकारावाससे, जिसकीअवधितीनमाहतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, जोपांचसौरुपएतककाहोसकेगा, यादोनोंसेदंडनीयहोगा, औरउसटिकटकोभीजब्तकरलेगाजिसेवहबेचताहैयाबेचनेकाप्रयासकरताहैयाभागकरनेकाप्रयासकरताहैयाभागलेनेकाप्रयासकरताहै।
(२) यदिकोईव्यक्तिइसनिमित्तप्राधिकृतरेलसेवकयाअभिकर्तासेभिन्नकिसीअन्यव्यक्तिसे उप-धारा (1) केखंड(क) मेंनिर्दिष्टकोईटिकटक्रयकरेगायाउसउपधाराकेखंड (बी) मेंनिर्दिष्टकोईटिकटअपनेक़ब्जे मेंलेगा तोवहकारावाससे, जिसकीअवधितीनमहीनेतकहोसकतीहैऔरजुर्मानेसे, जोपांचसौरुपएतकहोसकताहै, दंडनीयहोगाऔरयदिपूर्वोक्तटिकटका क्रेतायाकिसीटिकटकाधारकउससेयात्राकरताहैयाउसकेसाथयात्राकरनेकाप्रयासकरताहै, तोउसटिकटकोजब्तकरलियाजाएगाजिसेउसनेखरीदायाप्राप्तकियाथाऔरउसेउचितटिकटकेबिनायात्राकरनेवालामानाजाएगाऔरधारा१३८केतहतकार्रवाईकेलिएउत्तरदायीहोगा। :
बशर्तेकिगणनाकेनिर्णयमेंउल्लिखितविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमें, उप-धारा (1) याउप-धारा (2) केतहतदंडदोसौऔरपचासरुपयेकेजुर्मानेसेकमनहींहोगा।
143. रेलवेटिकटोंकेप्रापणऔरआपूर्तिकेव्यवसायकोअनाधिकृतरूपसेकरनेकेलिएशास्ति
(१) यदिकोईव्यक्ति, जोरेलसेवकयाइसनिमित्तप्राधिकृतएजेंटनहींहै, -
(ए) रेलवेमेंयात्राकेलिएयाट्रेनमेंयात्राकेलिएआरक्षितस्थानकेलिएटिकटखरीदनेऔरआपूर्तिकरनेकाव्यवसायकरताहै; या
(बी) खुदयाकिसीअन्यव्यक्तिद्वाराऐसेकिसीभीव्यवसायकोचलानेकीदृष्टिसेटिकटखरीदयाबेचताहैयाखरीदनेयाबेचनेकाप्रयासकरताहै, तोवहकारावाससेदंडनीयहोगाजिसेतीनसालतकबढ़ायाजासकताहैयादसहजाररुपयेतकजुर्मानाहोसकताहैयादोनों, औरउनटिकटोंकोभीजब्तकरलेगाजिन्हेंवहइसप्रकारखरीदताहै, बेचताहैयाखरीदनेयाबेचनेकाप्रयासकरताहै:
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियागयाहै, ऐसीसजाएकमहीनेकीअवधिकेकारावासयापांचहजाररुपयेकेजुर्मानेसेकमनहींहोगी।
(२) जोकोईइसधाराकेतहतदंडनीयकिसीभीअपराधकोउकसाताहै, चाहेऐसाअपराधकियागयाहोयानहीं, उसीदंडकेसाथदंडनीयहोगाजैसाकिअपराधकेलिएप्रदानकियागयाहै।
144. फेरीलगाने, आदिऔरभीखमांगनेपरप्रतिबंध—
(१) यदिकोईव्यक्तिरेलवेप्रशासनद्वारादिएगएलाइसेंसकेनियमोंऔरशर्तोंकेतहतऔरउसकेअनुसारछोड़कर, किसीभीरेलगाड़ीमेंयारेलवेकेकिसीभीहिस्सेपरकिसीभीकस्टमयाफेरीकेलिएप्रचारकरताहैयाकिसीभीलेखकोबिक्रीकेलिएउजागरकरताहै।इसनिमित्त, वहकारावाससे, जिसकीअवधिएकवर्षतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, जोदोहजाररुपएतककाहोसकेगा, यादोनोंसेदण्डनीयहोगा:
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियाजाएगा, ऐसीसजाएकहजाररुपयेकेजुर्मानेसेकमनहींहोगा।
(२) यदिकोईव्यक्तिकिसीरेलवेगाड़ीमेंयाकिसीरेलवेस्टेशनपरभीखमाँगताहै, तोवहउपधारा(१) केतहतप्रदानकिएगएदंडकेलिएउत्तरदायीहोगा।
(३) उप-धारा (१) याउपधारा (२) मेंनिर्दिष्टकिसीभीव्यक्तिकोरेलवेगाड़ीयारेलवेयारेलवेस्टेशनकेकिसीभीहिस्सेसे, जैसाभीमामलाहो, अधिकृतकिसीभीरेलसेवकद्वाराहटायाजासकताहै।इसओरसेयाकिसीअन्यव्यक्तिद्वाराजिसेऐसारेलसेवकअपनीसहायताकेलिएबुलासकताहै।
145. मद्यपानयाउदंडता -
यदिकोईव्यक्तिकिसीरेलगाड़ीमेंयारेलकेकिसीभागपर -
(ए) नशेकीस्थितिमेंहै; या
(बी) कोईउपद्रवयाअभद्रताकाकार्यकरताहैयाअपमानजनकयाअश्लीलभाषाकाउपयोगकरताहै; या
(सी) जानबूझकरयाबिनाकिसीप्रतिहेतु केबिना रेलवेप्रशासनद्वाराप्रदानकीगईकिसीभीसुविधामेंहस्तक्षेपकरताहैताकिकिसीभीयात्रीकीआरामदायकयात्राकोप्रभावितकियाजासके, उसेकिसीभीरेलकर्मचारीद्वारारेलवेसेहटायाजासकताहैऔरउसकेपासकोजब्तकरनेकेअलावायाटिकट, कारावाससेदंडितकियाजासकताहैजोछहमहीनेतकहोसकताहैऔरजुर्मानाजोपांचसौरुपयेतकहोसकताहै;
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकिएजानेकेविपरीत, ऐसीसजाकमसेकमनहींहोगी-
(ए) पहलेअपराधकेलिएदोषसिद्धिकेमामलेमेंएकसौरुपयेकाजुर्माना; तथा
(बी) दूसरेयाबादकेअपराधकेलिएदोषीठहराएजानेकेमामलेमेंएकमहीनेकाकारावासऔरदोसौपचासरुपयेकाजुर्माना।
146. रेलसेवककोउसकेकर्तव्योंमेंबाधाडालना
यदिकोईव्यक्तिजानबूझकरकिसीरेलसेवककोउसकेकर्तव्योंकेनिर्वहनमेंबाधाडालताहैयारोकताहै, तोउसेएकअवधिकेलिएकारावासजोछहमहीनेतकबढ़ायाजासकताहै, याजुर्मानाजोएकहजाररुपयेतकहोसकताहै, यादोनोंसेदंडितकियाजासकताहै।
147. अतिचारऔरअतिचारसेबचनेसेइंकार
(१) यदिकोईव्यक्तिबिनावैधअधिकारकेरेलवेमेंयाउसकेकिसीहिस्सेमेंप्रवेशकरताहै, याकानूनीरूपसेप्रवेशकरताहैयाऐसेहिस्सेमेंऐसीसंपत्तिकादुरुपयोगकरताहैयाछोड़नेसेइनकारकरताहै, तोवहकारावाससेदंडनीयहोगा, जिसकीअवधिछहतकहोसकतीहै।महीने, याजुर्मानेसे, जोएकहजाररुपयेतकहोसकताहै, यादोनोंसे।
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियाजाएगा, ऐसीसजापांचसौरुपयेकेजुर्मानेसेकमनहींहोगी।
(२) उप-धारा (१) मेंनिर्दिष्टकिसीभीव्यक्तिकोकिसीभीरेलसेवकद्वारायाकिसीअन्यव्यक्तिद्वाराजिसेऐसारेलसेवकअपनीसहायताकेलिएबुलासकताहै, रेलवेसेहटायाजासकताहै।
१४८. मुआवजेकेलिएएकआवेदनमेंगलतबयानदेनेकेलिएजुर्माना
यदिधारा 125 केतहतमुआवजेकेलिएकिसीभीआवेदनमें, कोईव्यक्तिएकबयानदेताहैजोझूठाहैयाजिसेवहजानताहैयाझूठामानताहैयासचनहींमानताहै, तोउसेतीनसालकेकारावाससेदंडितकियाजासकताहै, याजुर्माना, यादोनों।
149. मुआवजेकेलिएझूठादावाकरना
यदिकोईव्यक्तिकिसीखेपकेनुकसान, विनाश, क्षति, खराबहोनेयागैर-डिलीवरीकेलिएरेलवेप्रशासनसेमुआवजेकीमांगकरताहै, तोवहदावाकरताहैजोझूठाहैयाजिसेवहजानताहैयाझूठामानताहैयासचनहींमानताहै, तोवहकारावाससे, जिसकीअवधितीनवर्षतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, यादोनोंसेदंडनीयहोगा।
150. दुर्भावनापूर्णरूपसेट्रेनकोतोड़नायानष्टकरनेकाप्रयासकरना -
(१) उप-धारा (२) केप्रावधानोंकेअधीन, यदिकोईव्यक्तिअवैधरूपसे,-
(ए) किसीभीरेलवे, किसीलकड़ी, पत्थरयाअन्यपदार्थयाचीजउसपररखेगा याउसकेउपरफेंकताहै; या
(बी) किसीभीरेल, स्लीपरयाअन्यसामग्रीयाकिसीभीरेलवेसेसंबंधितचीजोंकोलेताहै, हटाताहै, ढीलाकरताहैयाविस्थापितकरताहै; या
(सी) किसीभीरेलवेसेसंबंधितकिसीभीबिंदुयाअन्यमशीनरीकोघुमाताहै, हिलाना, खोलनायामोड़ना; या
(डी) किसीभीरेलवेपरयाउसकेपासकोईसंकेतयाप्रकाशकरताहैयादिखाताहै, याछुपाताहैयाहटाताहै; या
(ई) किसीरेलवेकेसंबंधमेंकोईअन्यकार्यकरेगायाकरनेकाप्रयासकरताहै, इसइरादेसेयाइसज्ञानकेसाथकिवहरेलवेपरयात्राकरनेवालेयायात्राकरनेवालेकिसीभीव्यक्तिकीसुरक्षाकोखतरेमेंडालसकताहै, वहआजीवनकारावास, याकठोरकारावाससे, जिसकीअवधिदसवर्षतककीहोसकेगी, दंडनीयहोगा।
बशर्तेकिविशेषऔरपर्याप्तकारणोंकेअभावमेंअदालतकेफैसलेमेंउल्लेखकियाजाएगा , जहांकोईव्यक्तिकठोरकारावाससेदंडनीयहै, वहाँऐसाकारावासकमनहींहोगा-
(ए) तीनसाल, पहलेअपराधकेदोषसिद्धिकेमामलेमें; तथा
(बी) सातसाल, दूसरेयाबादकेअपराधकेलिएदोषसिद्धिकेमामलेमें।
(२) यदिकोईव्यक्तिगैर-कानूनीरूपसेउपधारा(१) केकिसीभीखंडमेंनिर्दिष्टकोईकार्ययाबातकरताहै -
(ए) किसीभीव्यक्तिकीमृत्युकाकारणबननेकेइरादेसेऔरऐसाकार्ययाचीजकरनेसेकिसीव्यक्तिकीमृत्युहोजातीहै; या
(बी) इसज्ञानकेसाथकिऐसाकार्ययाचीजइतनीखतरनाकहैकियहकिसीभीव्यक्तिकीमृत्युयाकिसीभीव्यक्तिकोऐसीशारीरिकचोटकाकारणबनताहैजिससेऐसेव्यक्तिकीमृत्युहोनेकीसंभावनाहै, वहमौतदंड याआजीवनकारावास,सेदंडनीयहोगा।
151. कुछरेलवेसंपत्तियोंकोनुकसानयानष्टकरना
(१) यदिकोईव्यक्ति, इरादेसे, यायहजानतेहुएकिवहउपधारा(२) मेंनिर्दिष्टरेलवेकीकिसीसंपत्तिकोनुकसानयाविनाशकाकारणबनासकताहै, आग, विस्फोटकपदार्थयाअन्यथा, क्षतिकाकारणबनताहैऐसीसंपत्तियाऐसीसंपत्तिकोनष्टकरनेपरवहकारावाससे, जिसकीअवधिपांचवर्षतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, यादोनोंसेदंडनीयहोगा।
(२) उप-खंड (१) मेंसंदर्भितरेलवेकेसम्पत्ति, रेलवेट्रैक, पुल, स्टेशनभवनऔरप्रतिष्ठान, गाड़ीयावैगन, लोकोमोटिव, सिग्नलिंग, दूरसंचार, विद्युतकर्षणऔरब्लॉकउपकरणऔरऐसीअन्यसंपत्तियांहैंजैसेकेंद्रीयसरकारकीयहरायहैकिउसकेनुकसानयाउसकेविनाशसेरेलवेकेसंचालनकोखतराहोनेकीसंभावनाहै, अधिसूचनाद्वारा, निर्दिष्टकियाजासकताहै।
152. रेलवेसेयात्राकरनेवालेव्यक्तियोंकोदुर्भावनासेचोटपहुँचानायाचोटपहुँचानेकाप्रयासकरना
यदिकोईव्यक्तिकिसीरेलगाड़ी, किसीलकड़ी, पत्थरयाअन्यपदार्थयावस्तुकोइसआशयसे, याइसज्ञानकेसाथकिइससेउसकीसुरक्षाकोखतराहोनेकीसंभावनाहै, किसीरेलगाड़ीकाहिस्साबननेवालेकिसीरोलिंगस्टॉकपरयाउसकेविरुद्धअवैधरूपसेफेंकतायागिरनेयाप्रहारकरनेकाकारणबनताहैकोईभीव्यक्तिऐसेरोलिंगस्टॉकमेंयाउसपरयाउसीट्रेनकाहिस्साबननेवालेकिसीअन्यरोलिंगस्टॉकमेंहोनेपर, उसेआजीवनकारावास, याकारावाससेदंडितकियाजासकताहै, जिसकीअवधिदससालसेकमनहीहोगी।
153. जानबूझकरकार्ययाचूकसेरेलवेद्वारायात्राकरनेवालेव्यक्तियोंकीसुरक्षाकोखतरेमेंडालना
यदिकोईव्यक्तिकोईगैरकानूनीकार्यकरताहैयाकिसीजानबूझकरचूकयाउपेक्षासे, किसीभीरेलवेपरयात्राकरनेवालेयाउसपरहोनेवालेकिसीभीव्यक्तिकीसुरक्षाकोखतरेमेंडालताहै, याकिसीभीरोलिंगस्टॉकमेंबाधाडालताहैयाबाधितकरनेकाप्रयासकरताहै, वहकारावाससेदण्डनीयहोगाजिसकीअवधिपांचवर्षतकहोसकतीहै।
154. जल्दबाजीयालापरवाहीपूर्णकार्ययाचूकसेरेलयात्राकरनेवालेव्यक्तियोंकीसुरक्षाकोखतरेमेंडालना
यदिकोईव्यक्तिजल्दबाजीऔरलापरवाहीसेकोईकार्यकरताहै, यावहकरनेसेचूकजाताहैजोवहकरनेकेलिएकानूनीरूपसेबाध्यहै, औरकार्ययाचूकसेकिसीभीरेलवेयात्राकरनेवालेयायात्राकरनेवालेकिसीभीव्यक्तिकीसुरक्षाकोखतराहोनेकीसंभावनाहै, तोवहदंडनीयहोगाकारावाससे, जिसकीअवधिएकवर्षतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, यादोनोंसे।
155. आरक्षितडिब्बेमेंप्रवेशकरनायाआरक्षितनकिएगएडिब्बेमेंप्रवेशकाविरोधकरना
(१) यदिकोईयात्री-
(ए) एकऐसेडिब्बेमेंप्रवेशकियाहैजिसमेंरेलवेप्रशासनद्वाराउसकेउपयोगकेलिएकोईबर्थयासीटआरक्षितनहींकीगईहै, या
(बी) किसीअन्ययात्रीकेउपयोगकेलिएरेलवेप्रशासनद्वाराआरक्षितएकबर्थयासीटपरअनधिकृतरूपसेकब्जाकरलियाहै, इससंबंधमेंअधिकृतकिसीरेलवेकर्मचारीद्वाराऐसाकरनेकेलिएआवश्यकहोनेपरउसेछोड़नेसेइंकारकरदिया, ऐसारेलकर्मचारीउसेहटासकताहैयाउसेलेजासकताहैकिसीअन्यव्यक्तिकीसहायतासे, यथास्थिति, डिब्बे, बर्थयासीटसेहटायाजाएगाऔरवहजुर्मानेसेभीदण्डनीयहोगाजोपांचसौरुपयेतकहोसकताहै।
(२) यदिकोईयात्रीकिसीअन्ययात्रीकेऐसेडिब्बेमेंप्रवेशकरनेकाविरोधकरताहैजोविरोधकरनेवालेयात्रीकेउपयोगकेलिएआरक्षितनहींहै, तोवहजुर्मानेसेदण्डनीयहोगाजोदोसौरुपयेतकहोसकताहै।
156. ट्रेनकीछत, सीढ़ीयाइंजनपरयात्राकरना-
यदिकोईयात्रीयाकोईअन्यव्यक्ति, रेलसेवकद्वाराचेतावनीदिएजानेकेबादभी, किसीगाड़ीकीछत, सीढ़ीयाफुट-बोर्डपरयाइंजनपर, याट्रेनकेकिसीअन्यहिस्सेमेंयात्राकरनेकेलिएअभिप्रेतनहींहै, काउपयोगकरनेपर, किसीरेलसेवकद्वारारेलवेसेहटायाजासकताहै, औरवहकारावाससे, जिसकीअवधितीनमाहतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, जोपांचसौरुपएतककाहोसकेगा, यादोनोंसे, दण्डनीयहोगा।
157. पासयाटिकटकोबदलनेकापरिवर्तन-
यदिकोईयात्रीजानबूझकरअपनेपासयाटिकटकोबदलदेताहैयाविरूपितकरदेताहैताकितारीख, संख्यायाउसकेकिसीभीमहत्वपूर्णहिस्सेकोअवैधबनादियाजासके, तोउसेतीनमहीनेतककेकारावासयापांचसौरुपये, तककेजुर्मानेसेदंडितकियाजासकताहै।यादोनों।
१५८. अध्याय XIV . केकिसीभीप्रावधानकेउल्लंघनकेलिएशास्ति
कोईभीव्यक्तिजिसकेअधिकारकेतहतकोईरेलकर्मचारीअध्याय XIV केकिसीभीप्रावधानयाउसकेतहतबनाएगएनियमोंकेउल्लंघनमेंकार्यरतहै, वहपांचसौरुपयेतककेजुर्मानेसेदंडनीयहोगा।
159. रेलसेवकआदिकेनिर्देशपरवाहनचालकोंयापरिचालकोंकीअवज्ञा।
यदिकोईवाहनचालकयापरिचालकरेलवेपरिसरमेंकिसीरेलकर्मचारीयापुलिसअधिकारीकेउचितनिर्देशोंकीअवज्ञाकरताहै, तोउसेएकअवधिकेलिएकारावास, जिसेएकमहीनेतकबढ़ायाजासकताहै, यापांचसौरुपयेजुर्मानेसे, दंडनीयहोगा।यादोनों।
160. समपारफाटकखोलनायातोड़ना-
(१) यदिकोईव्यक्ति, रेलसेवकयाइसनिमित्तप्राधिकृतव्यक्तिकेअलावा, सड़कयातायातकेलिएबंदसमपारक्रॉसिंगकेदोनोंओरस्थापितकिसीगेटयाचेनयाबैरियरकोखोलताहै, तोवहकारावाससेदण्डनीयहोगाजिसकीअवधितीनवर्षतककीहोगी।
(२) यदिकोईव्यक्तिसड़कयातायातकेलिएबंदसमपारकेदोनोंओरस्थापितकिसीफाटकयाजंजीरयाबैरियरकोतोड़ताहै, तोउसेकारावाससे, जिसकीअवधिपांचवर्षतककीहोसकेगी, दंडनीयहोगा।
161. लापरवाहीसेमानवरहितसमपारकोपारकरना-
यदिकोईव्यक्तिवाहनचलारहाहैयाउसकानेतृत्वकररहाहै, तोवहमानवरहितसमपारकोपारकरनेमेंलापरवाहीकरताहै, तोउसेकारावाससेदंडितकियाजासकताहै, जिसेएकवर्षतकबढ़ायाजासकताहै।
स्पष्टीकरण:- इसधाराकेप्रयोजनोंकेलिएकिसीमानवरहितसमपारकोपारकरनेमेंवाहनचलानेयालेजानेवालेकिसीभीव्यक्तिकेसंबंधमें "लापरवाही" काअर्थहैऐसेव्यक्तिद्वाराऐसेसमपारकोपारकरना-
(ए) बिनारुकेयापरवाहकिएबिनाऐसेसमपारकेपासवाहनकोरोकनेकेलिएयहदेखनेकेलिएकिक्याकोईरोलिंगस्टॉकदिखाईदेरहाहै, या
(बी) तबभीजबएकनिकटवर्तीचलस्टॉकदृष्टिमेंहो।
162. महिलाओंकेलिएआरक्षितगाड़ीयाअन्यस्थानमेंप्रवेशकरना-
यदिकोईपुरुषव्यक्तियहजानताहैयाविश्वासकरनेकाकारणरखताहैकिरेलप्रशासनद्वारामहिलाओंकेअनन्यउपयोगकेलिएबिनावैधबहानेकेएकगाड़ी, डिब्बे, बर्थयासीटआरक्षितकीजातीहै, -
(ए) ऐसीगाड़ी, डिब्बे, कमरेयाअन्यस्थानमेंप्रवेशकरताहै, याऐसीगाड़ी, डिब्बे, कमरेयास्थानमेंप्रवेशकरनेकेबाद, उसमेंरहताहै; या
(बी) किसीभीरेलकर्मचारीद्वाराइसेखालीकरनेकेलिएआवश्यककिसीभीबर्थयासीटपरकब्जाकरलेताहै,
वहअपनेपासयाटिकटकोजब्तकरनेकेलिएउत्तरदायीहोनेकेअलावा, जुर्मानेसेभीदंडनीयहोगाजोपांचसौरुपयेतकहोसकताहैऔरकिसीभीरेलकर्मचारीद्वाराहटायाभीजासकताहै।
163. मालकाझूठाहिसाबदेना-
यदिकिसीव्यक्तिकोधारा६६केतहतमालकालेखा-जोखाप्रस्तुतकरनेकीआवश्यकताहै, तोवहएकखातादेताहैजोभौतिकरूपसेझूठाहै, वहऔर, यदिवहमालकामालिकनहींहै, तोमालिकभी, किसीभीभाड़ायाभुगतानकेअपनेदायित्वपरप्रतिकूलप्रभावडालेबिना।इसअधिनियमकेकिसीभीप्रावधानकेतहतअन्यशुल्क, जुर्मानेसेदंडनीयहोगाजोऐसेमालकेप्रत्येकक्विंटलयाउसकेहिस्सेकेलिएपांचसौरुपयेतकहोसकताहै।
164. रेलवेपरअवैधरूपसेखतरनाकसामानलाना-
यदिकोईव्यक्ति, धारा 67 केउल्लंघनमें, अपनेसाथकोईखतरनाकसामानलेजाताहैयाऐसेमालकोरेलप्रशासनकोवहनकेलिएसौंपताहै, तोउसेएकअवधिकेलिएकारावास, जिसेतीनसालतकबढ़ायाजासकताहै, याएकहजाररुपयेजुर्मानेसेदंडितकियाजासकताहै, यादोनोंकेसाथ, औररेलवेपरऐसेमाललानेकेकारणहोनेवालीकिसीभीहानि, चोटयाक्षतिकेलिएभीउत्तरदायीहोगा।
165. रेलवेपरअवैधरूपसेआपत्तिजनकसामानलाना-
यदिकोईव्यक्ति, धारा 67 केउल्लंघनमें, अपनेसाथकोईआपत्तिजनकसामानलेजाताहैयाऐसेमालकोरेलप्रशासनकोवहनकेलिएसौंपताहै, तोवहजुर्मानेसेदंडनीयहोगाजोपांचसौरुपयेतकहोसकताहैऔरकिसीभीनुकसान, चोटकेलिएभीउत्तरदायीहोगा।याक्षतिजोऐसेमालकोरेलवेपरलानेकेकारणहोसकतीहै।
166. सार्वजनिकसूचनाओंकोविकृतकरना-
यदिकोईव्यक्तिविधिपूर्णप्राधिकारकेबिना-
(ए) रेलवेयाकिसीचलस्टॉकपररेलवेप्रशासनकेआदेशद्वारास्थापितयापोस्टकिएगएकिसीबोर्डयादस्तावेज़कोनीचेखींचयाजानबूझकरनुकसानपहुंचाएगा; या
(बी) ऐसेकिसीबोर्डयादस्तावेज़परयाबिल्कुलचलस्टॉकपरकिसीभीअक्षरयाआंकड़ेकोमिटादेताहैयाबदलदेताहै,
वहकारावाससे, जिसकीअवधिएकमाहतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, जोपांचसौरुपएतककाहोसकेगा, यादोनोंसे, दण्डनीयहोगा।
167. धूम्रपान-
ट्रेनकेकिसीभीडिब्बेमेंकोईभीव्यक्ति, यदिउसडिब्बेमेंकिसीअन्ययात्रीद्वाराविरोधकियाजाताहै, तोउसमेंधूम्रपाननहींकरेगा।
(२) उपधारा (१) मेंकिसीभीबातकेहोतेहुएभी, रेलप्रशासनकिसीभीट्रेनयाट्रेनकेहिस्सेमेंधूम्रपानपररोकलगासकताहै।
(३) जोकोईभीउपधारा(१) याउपधारा(२) केप्रावधानोंकाउल्लंघनकरताहै, वहजुर्मानेसेदण्डनीयहोगाजोएकसौरुपयेतकहोसकताहै।
168. रेलवेमेंयात्राकरनेवालेव्यक्तिकीसुरक्षाकोखतरेमेंडालनेवालेकृत्योंकेबच्चोंद्वाराअपराधकरनेकेसंबंधमेंप्रावधान -
(१) यदिबारहवर्षसेकमआयुकाव्यक्तिधारा१५०से१५४केतहतकिसीभीअपराधकादोषीहै, तोउसेसमझानेवालान्यायालयऐसेव्यक्तिकेपितायाअभिभावककोनिष्पादितकरनेकीआवश्यकताकरसकताहै, जोऐसासमयहैजोअदालततयकरसकतीहै, ऐसीराशिकेलिएएकबांडऔरऐसीअवधिकेलिएजोअदालतऐसेव्यक्तिकेअच्छेआचरणकेलिएनिर्देशदेसकतीहै।
(२) बांडकीराशि, यदिजब्तकरलीजातीहै, तोअदालतद्वारावसूलीयोग्यहोगीजैसेकियहस्वयंद्वारालगायागयाजुर्मानाथा।
(३) यदिकोईपितायाअभिभावकअदालतद्वारानिर्धारितसमयकेभीतरउपधारा(१) केतहतबांडनिष्पादितकरनेकेलिएअसफलहोजाताहै, तोवहजुर्मानेसेदंडनीयहोगाजोपचासरुपयेतकहोसकताहै।
169. अशासकीयरेलवेपरशास्तिकाउद्ग्रहण-
यदिकोईगैर-सरकारीरेलवेइसअधिनियमकेकिसीभीप्रावधानकेतहतकेंद्रसरकारद्वारादिएगएकिसीभीमांग, निर्णययानिर्देशकाअनुपालनकरनेमेंविफलरहताहै, याअन्यथाइसअधिनियमकेकिसीभीप्रावधानकाउल्लंघनकरताहै, तोकेंद्रसरकार, आदेशद्वारा, दोसौपचासरुपयेसेअधिककाजुर्मानालगानेकेलिएऔरप्रत्येकदिनकेदौरानअतिरिक्तशास्तिकेरूपमें एकसौपचासरुपयेसेअधिककाजुर्मानानहींलगायाजासकताहै, जिसकेदौरानउल्लंघनजारीरहताहै: -
बशर्तेकिगैर-सरकारीरेलवेकोऐसाप्रतिनिधित्वकरनेकेलिएउचितअवसरदेनेकेअलावाऐसाकोईजुर्मानानहींलगायाजाएगाजोवहउचितसमझे।
170. शास्तिकीवसूली-
धारा 169 केतहतकेंद्रसरकारद्वारालगायागयाकोईभीदंड, जिलान्यायालयमेंएकवादद्वारावसूलीयोग्यहोगा, जिसस्थानपरगैर-सरकारीरेलवेकामुख्यालयस्थितहै।
१७१. धारा१६९या१७०केंद्रसरकारकोकोईअन्यकार्रवाईकरनेसेनहींरोकना-
धारा१६९या१७०मेंकुछभीकेंद्रसरकारकोइसअधिनियमद्वारायाइसकेतहतकिसीभीगैर-सरकारीरेलवेपरलगाएगएकिसीभीदायित्वकानिर्वहनकरनेकेलिएमजबूरकरनेकेलिएकिसीअन्यकार्रवाईकासहारालेनेसेनहींरोकेगा।
172. नशाकरनेकेलिएदंड-
यदिकोईरेलकर्मचारीड्यूटीकेदौराननशेकीस्थितिमेंहै, तोउसेजुर्मानेसेदंडितकियाजाएगाजोपांचसौरुपयेतकहोसकताहैऔरजबऐसीस्थितिमेंकिसीभीकर्तव्यकेप्रदर्शनसेयात्राकरनेवालेयायात्राकरनेवालेकिसीभीव्यक्तिकीसुरक्षाखतरेमेंपड़नेकीसंभावनाहै।रेलवेपर, ऐसेरेलसेवककोकारावाससे, जिसकीअवधिएकवर्षतकहोसकतीहै, याजुर्मानेसे, यादोनोंसेदंडनीयहोगा।
173. बिनाप्राधिकारकेगाड़ीआदिकापरित्याग-
यदिकोईरेलकर्मचारी, जबड्यूटीपरहोताहै, तोउसेएकस्टेशनयास्थानसेदूसरेस्टेशनयास्थानपरट्रेनचलानेयाकिसीअन्यरोलिंगस्टॉकसेसंबंधितकोईजिम्मेदारीसौंपीजातीहै, औरवहऐसेस्टेशनयास्थानपरपहुंचनेसेपहलेअपनाकर्तव्यछोड़देताहैअधिकारकेबिनायाकिसीअन्यअधिकृतरेलकर्मचारीकोऐसीट्रेनयारोलिंगस्टॉककोठीकसेसंभालनेकेबिना, वहकारावाससे, जिसकीअवधिदोवर्षतकहोसकतीहै, याजुर्मानेसे, जोएकहजाररुपयेतकहोसकताहै, यादोनोंसेदंडितकियाजासकताहै।
174. गाड़ीचलानेआदिमेंबाधाडालना।-
यदिकोईरेलसेवक(चाहेड्यूटीपरहोयाअन्यथा) याकोईअन्यव्यक्तिरेलवेपरकिसीट्रेनयाअन्यरोलिंगस्टॉकमेंबाधाडालताहैयाबाधाडालनेकाप्रयासकरताहै-
(ए) बैठनेयाधरनादेकरयाकिसीरेलरोकोआंदोलनयाबंदकेदौरान; या
(बी) बिनाअधिकारकेरेलवेपरकोईरोलिंगस्टॉकरखकर; या
(सी) अपनेहोज़पाइपकेसाथकिसीअन्यतरीकेसेछेड़छाड़करने, डिस्कनेक्टकरनेयाहस्तक्षेपकरनेयासिग्नलगियरकेसाथछेड़छाड़करनेयाअन्यथा, वहदोसालतककेकारावासयादोहजाररुपयेतककेजुर्मानेसे, दंडनीयहोगा।यादोनों।
175. व्यक्तियोंकीसुरक्षाकोखतरेमेंडालना-
यदिकोईरेलसेवकड्यूटीपररहतेहुएकिसीव्यक्तिकीसुरक्षाकोखतरेमेंडालताहै-
(ए) इसअधिनियमकेतहतबनाएगएकिसीभीनियमकीअवज्ञाकरके; या
(बी) इसअधिनियम, याइसकेतहतबनाएगएनियमोंकेतहतकिसीभीनिर्देश, आदेशकीअवज्ञाकरके; या
(सी) किसीभीलापरवाहीसेकार्ययाचूकसे,
वहकारावाससे, जिसकीअवधिदोवर्षतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, जोएकहजाररुपएतककाहोसकेगा, यादोनोंसे, दण्डनीयहोगा।
176. समपारकोबाधितकरना-
यदिकोईरेलसेवकअनावश्यकरूपसे-
(ए) किसीभीरोलिंगस्टॉककोउसस्थानपरखड़ेहोनेकीअनुमतिदेताहैजहांरेलवेस्तरपरएकसार्वजनिकसड़कपारकरताहै; या
(बी) जनताकेखिलाफएकसमपारकोबंदरखताहै,
वहजुर्मानेसेदण्डनीयहोगाजोएकसौरुपयेतकहोसकताहै।
177. गलतरिटर्न-
यदिकिसीरेलकर्मचारीकोइसअधिनियमकेतहतयाइसकेतहतरिटर्नदाखिलकरनेकीआवश्यकताहोतीहै, तोवहहस्ताक्षरकरताहैऔररिटर्नप्रस्तुतकरताहैजोकिसीभीसामग्रीविशेषमेंझूठाहैयाजिसेवहजानताहैयाझूठामानताहै, यासचहोनेपरविश्वासनहींकरताहै, तोवहदंडनीयहोगाकारावासजोएकवर्षतकबढ़ायाजासकताहै, याजुर्मानाजोपांचसौरुपयेतकहोसकताहै, यादोनों।
178. रेलसेवकद्वाराझूठीरिपोर्टकरना-
यदिकोईरेलसेवकजिसेरेलप्रशासनद्वाराकिसीखेपकेनुकसान, विनाश, क्षति, खराबहोनेयासुपुर्दगीनकरनेकेदावेकीजांचकरनेकेलिएकहाजाताहै, एकरिपोर्टकरताहैजोझूठीहैयाजिसेवहजानताहैयाझूठामानताहैयाविश्वासनहींकरताहैसत्यहोनेपर, वहकारावाससे, जिसकीअवधिदोवर्षतककीहोसकेगी, याजुर्मानेसे, जोएकहजाररुपएतककाहोसकेगा, यादोनोंसे, दण्डनीयहोगा।
179. कुछधाराओंकेतहतअपराधोंकेलिएगिरफ्तारी
(१) यदिकोईव्यक्तिधारा१३७, १४१से१४७, १५०से१५७, १६०से१६२, १६४, १६६, १६८और१७२से१७५मेंउल्लिखितकोईअपराधकरताहैतोउसेबिनावारंटयाअन्यलिखितप्राधिकारकेकिसीभीरेलसेवकद्वारागिरफ्तारकियाजासकताहै।यापुलिसअधिकारीजोहेडकांस्टेबलकेपदसेनीचेकानहो।
(२) रेलसेवकयापुलिसअधिकारीकिसीअन्यव्यक्तिकोउप-धारा (१) केतहतगिरफ्तारीकेलिएउसकीसहायताकेलिएबुलासकताहै।
(३) इसधाराकेतहतगिरफ्तारकिएगएकिसीभीव्यक्तिकोगिरफ्तारीकेस्थानसेमजिस्ट्रेटकेन्यायालयतककीयात्राकेलिएआवश्यकसमयकोछोड़कर, ऐसीगिरफ्तारीकेचौबीसघंटेकीअवधिकेभीतरनिकटतममजिस्ट्रेटकेसमक्षपेशकियाजाएगा।
180. फरारहोनेकीसंभावनावालेव्यक्तियोंकीगिरफ्तारी, आदि।
(१) यदिकोईव्यक्तिजोइसअधिनियमकेतहतधारा१७९मेंवर्णितअपराधकेअलावाकोईअपराधकरताहै, याधारा१३८केतहतमांगेगएकिसीभीअतिरिक्तशुल्कयाअन्यराशिकाभुगतानकरनेकेलिएउत्तरदायीहै, असफलहो जाताहैयाअपनानामऔरपतादेनेसेइनकारकरताहैयावहांयहमाननेकाकारणहैकिउसकेद्वारादियागयानामऔरपताकाल्पनिकहैयावहफरारहोजाएगा, इससंबंधमेंअधिकृतकोईभीरेलकर्मचारीयाहेडकांस्टेबलकेपदसेनीचेकानाहो, कोईभीपुलिसअधिकारीउसेवारंटयालिखितअधिकारकेबिनागिरफ्तारकरसकताहै।
(२) रेलसेवकयापुलिसअधिकारीकिसीअन्यव्यक्तिकोउप-धारा (१) केतहतगिरफ्तारकरनेकेलिएअपनीसहायताकेलिएबुलासकताहै।
(३) इसधाराकेतहतगिरफ्तारकिएगएकिसीभीव्यक्तिकोऐसीगिरफ्तारीकेचौबीसघंटेकीअवधिकेभीतरनिकटतममजिस्ट्रेटकेसामनेपेशकियाजाएगा, जबतककिमजिस्ट्रेटकीअदालतकीगिरफ्तारीकेस्थानसेयात्राकेलिएआवश्यकसमयकोछोड़कर, जबतककिउसेपहलेरिहानहींकियाजाताहै।जमानतदेनेपरयायदिवहसहीनामऔरपताहैतोबिनाजमानतकेबांडनिष्पादितकरनेसेपहलेयाअपराधकेलिएउसपरमुकदमाचलानेकेअधिकारक्षेत्रवालेमजिस्ट्रेटकेसमक्षउसकीउपस्थितिकापतालगायाजाताहै।
(४) आपराधिकप्रक्रिया, १९७३ (१९७४का२) केअध्याय, XXIII केप्रावधान, जहांतकहोसके, इसधाराकेतहतजमानतदेनेऔरबांडकेनिष्पादनपरलागूहोंगे।
181. अधिनियमकेतहतअधिकारितारखनेवालेमजिस्ट्रेट-
दंडप्रक्रियासंहिता, १९७३ (१९७४का२) मेंकिसीबातकेहोतेहुएभी, मेट्रोपोलिटनमजिस्ट्रेटयाप्रथमश्रेणीकेन्यायिकमजिस्ट्रेटसेनीचेकाकोईभीन्यायालयइसअधिनियमकेतहतअपराधकाविचारणनहींकरेगा।
182. परीक्षणकास्थान-
(१) इसअधिनियमयाइसकेतहतबनाएगएकिसीभीनियमकेतहतअपराधकरनेवालाकोईभीव्यक्तिऐसेअपराधकेलिएकिसीभीस्थानपरउत्तरदायीहोगाजहांवहहोसकताहैयाजिसेराज्यसरकारइससंबंधमेंअधिसूचितकरसकतीहै, साथहीसाथकोईअन्यस्थानजहांवहउससमयलागूकिसीभीकानूनकेतहतमुकदमाचलानेकेलिएउत्तरदायीहै।
(२) उपधारा (१) केअधीनप्रत्येकअधिसूचनाकोराजपत्रमेंप्रकाशितकियाजाएगाऔरउसकीएकप्रतिजनताकीजानकारीकेलिएऐसेरेलवेस्टेशनोंपरकिसीविशिष्टस्थानपरप्रदर्शितकीजाएगीजोराज्यसरकारनिर्देशदें।
(III) रेलवे(दूसरासंशोधन) अधिनियम, 2003
"रेलवेअधिनियम, 1989" मेंऔरसंशोधनकरनेकेलिएएकअधिनियम।भारतगणराज्यकेचौवनवेंवर्षमेंसंसदद्वारानिम्नलिखितरूपमेंयहअधिनियमितहो:-
1. (1) इसअधिनियमकोरेलवे(द्वितीयसंशोधन) अधिनियम, 2003 कहाजाएगा।
(२) यहउसतारीखकोलागूहोगा, जोकेंद्रसरकार, राजपत्रमेंअधिसूचनाद्वारा, नियतकरे।
2. रेलवेअधिनियम, 1989 कीधारा2 में(इसकेबादमूलअधिनियमकेरूपमेंसंदर्भित), -
(ए) खंड (26) केबाद, निम्नलिखितखंडडालाजाएगा, अर्थात्: -
(२६ए) "अधिकृतअधिकारी" काअर्थहैधारा१७९कीउपधारा(२) केतहतकेंद्रसरकारद्वाराअधिकृतअधिकारी;
(बी) खंड (34) में, "रेलसेवक" शब्दोंकेबाद, निम्नलिखितडालाजाएगा, अर्थात्: -
"रेलवेसुरक्षाबलअधिनियम, 1957 कीधारा2 कीउपधारा(1) केखंड(सी) केतहतनियुक्तरेलवेसुरक्षाबलकेसदस्यसहित"।
3. मूलअधिनियमकीधारा179 केस्थानपरनिम्नलिखितधारारखीजाएगी, अर्थात् :-
"179. (१) यदिकोईव्यक्तिधारा१५०से१५२मेंउल्लिखितकोईअपराधकरताहै, तोउसेबिनावारंटयाअन्यलिखितप्राधिकारकेकिसीभीरेलवेकर्मचारीयापुलिसअधिकारीद्वारा, जोहेडकांस्टेबलकेपदसेनीचेकानहो, गिरफ्तारकियाजासकताहै।
(२) यदिकोईव्यक्तिधारा१३७से१३९, १४१से१४७, १५३से१५७, १५९से१६७और१७२से१७६मेंवर्णितकोईअपराधकरताहै, तोउसेएकअधिकारीद्वाराअधिकृतअधिकारीद्वारावारंटयाअन्यलिखितप्राधिकारकेबिनागिरफ्तारकियाजासकताहै।केंद्रसरकारकाअधिसूचितआदेश।
(३) रेलसेवकयापुलिसअधिकारीयाप्राधिकृतअधिकारी, जैसाभीमामलाहो, अपनीसहायताकेलिएकिसीअन्यव्यक्तिकोउप-धारा (१) याउप-धारा (२) केतहतगिरफ्तारीकेलिएबुलासकताहै, जैसाभीमामलाहोहोसकताहै।
(४) इसधाराकेतहतगिरफ्तारकिएगएकिसीभीव्यक्तिकोगिरफ्तारीकेस्थानसेमजिस्ट्रेटकेन्यायालयतककीयात्राकेलिएआवश्यकसमयकोछोड़कर, ऐसीगिरफ्तारीकेचौबीसघंटेकीअवधिकेभीतरनिकटतममजिस्ट्रेटकेसामनेपेशकियाजाएगा।
4. मूलअधिनियमकीधारा180 में :-
(ए) उपधारा (1) में: -
(i) शब्दऔरअंक "धारा१७९" केस्थानपर, शब्द, कोष्ठकऔरअंक(धारा१७९कीउप-धारा (२)” प्रतिस्थापितकिएजाएंगे;
(ii) "इसनिमित्तप्राधिकृतकोईरेलसेवकयाकोईपुलिसअधिकारीजोहेडकांस्टेबलकेपदसेनीचेकानहो" शब्दोंकेस्थानपर "अधिकारीप्राधिकृत" शब्दरखेजाएंगे;
(बी) उप-धारा (2) में, "रेलसेवकयापुलिसअधिकारी" शब्दोंकेस्थानपर, "प्राधिकृतअधिकारी" शब्दरखेजाएंगे।
5. मूलअधिनियमकीधारा180 केबादनिम्नलिखितधाराएंअंत:स्थापितकीजाएंगी, अर्थात्:-
"180ए. किसीमामलेकेतथ्योंऔरपरिस्थितियोंकापतालगानेकेलिए, अधिकृतअधिकारीधारा179 कीउप-धारा (2) मेंउल्लिखितअपराधकीजांचकरसकताहैऔरसक्षमअदालतमेंशिकायतदर्जकरसकताहैयदिअपराधकियागयापायाजाताहै.
180बी. जांचकरतेसमय, अधिकृतअधिकारीकेपासशक्तिहोगी
(i) किसीभीव्यक्तिकोबुलानाऔरउसकीउपस्थितिकोलागूकरनाऔरउसकाबयानदर्जकरना।
(ii) किसीभीदस्तावेजकीजाँच औरक़ब्ज़े कीआवश्यकताहै।
(iii) किसीकार्यालय, प्राधिकरणयाव्यक्तिसेकिसीसार्वजनिकरिकॉर्डयाउसकीप्रतिकीमांगकरना।
(iv) किसीभीपरिसरमेंप्रवेशकरेंऔरयाव्यक्तिऔरउसकीतलाशीलेंऔरकिसीभीसंपत्तियादस्तावेजकोजब्तकरेंजोजांचकीविषयवस्तुकेलिएप्रासंगिकहो।
ग. धारा 179 कीउप-धारा (2) केतहतदंडनीयअपराधकेलिएगिरफ्तारकिएगएप्रत्येकव्यक्तिको, यदिगिरफ्तारीअधिकृतअधिकारीकेअलावाकिसीअन्यव्यक्तिद्वाराकीगईथी, तोऐसेअधिकारीकोबिनादेरीकेअग्रेषितकियाजाएगा।
180डी. (१) जबकिसीव्यक्तिकोइसअधिनियमकेतहतदंडनीयअपराधकेलिएअधिकृतअधिकारीद्वारागिरफ्तारकियाजाताहै, तोऐसाअधिकारीऐसेव्यक्तिकेखिलाफआरोपोंकीजांचकरनेकेलिएआगेबढ़ेगा।
(२) इसप्रयोजनकेलिए, अधिकृतअधिकारीउन्हींशक्तियोंकाप्रयोगकरसकताहैऔरउन्हींप्रावधानोंकेअधीनहोगाजैसाएकसंज्ञेयमामलाकिजाँचमेंपुलिसथानेकाप्रभारीअधिकारीप्रयोगकरसकताहैऔरजांचकरतेसमयदंडप्रक्रियासंहिता१९७३केप्रावधानोंकेअधीनहै।
अंतिमरूप -
(ए) यदिअधिकृतअधिकारीकीरायहैकिआरोपीव्यक्तिकेखिलाफपर्याप्तसबूतयासंदेहकाउचितआधारहै, तोवहयातोउसेमामलेमेंअधिकारक्षेत्रवालेमजिस्ट्रेटकेसामनेपेशहोनेकेलिएजमानतकेलिएस्वीकारकरेगा, याउसेऐसेमजिस्ट्रेटकीहिरासतमेंभेजदेगा।
(बी) यदिअधिकृतअधिकारीकोयहप्रतीतहोताहैकिआरोपीव्यक्तिकेखिलाफकोईपर्याप्तसबूतयासंदेहकाउचितआधारनहींहै, तोवहआरोपीव्यक्तिकोबंधपत्रनिष्पादितकरनेपर, ज़मानतकेसाथयाबिनाजमानतके, जैसाकिहो, अधिकृतअधिकारीनिर्देशितकरसकताहै, कोरिहाकरदेगा।अधिकारितारखनेवालेमजिस्ट्रेटकेसमक्षउपस्थितहों, यदिऔरजबआवश्यकहो।
180ई. इसअधिनियमकेतहतकीगईसभीतलाशी, जब्तीऔरगिरफ्तारियांउससंहिताकेतहतकीगईतलाशीऔरगिरफ्तारीसेसंबंधितक्रमशःदंडप्रक्रियासंहिता, 1973 केप्रावधानोंकेअनुसारकीजाएंगी।
180F. अधिकृतअधिकारीद्वाराकीगईशिकायतकेअलावाकोईभीअदालतधारा179 कीउप-धारा (2) मेंवर्णितअपराधकासंज्ञाननहींलेगी।
180जी. जोकोईजानबूझकरजांचकीकार्यवाहीमेंकिसीभीतरहकाअपमानकरताहैयाबाधितकरताहैयाजानबूझकरजांचअधिकारीकेसामनेझूठाबयानदेताहै, उसेछहमहीनेतककीअवधिकेलिएसाधारणकारावास, याएकहजाररुपयेतककाजुर्माना, याकेसाथदंडितकियाजाएगा।यादोनों"।
रेलवेसुरक्षाबलअधिनियम, 1957 मेंऔरसंशोधनकरनेकेलिएएकअधिनियम।भारतगणराज्यकेचौवनवेंवर्षमेंसंसदद्वारानिम्नलिखितरूपमेंयहअधिनियमितहो :-
1. (1) इसअधिनियमकोरेलवेसुरक्षाबल(संशोधन) अधिनियम, 2003 कहाजासकताहै।
(२) यहउसतारीखकोलागूहोगा, जोकेंद्रसरकार, राजपत्रमेंअधिसूचनाद्वारा, नियतकरे।
2. रेलवेसुरक्षाबलअधिनियम, 1957 (इसकेबादमूलअधिनियमकेरूपमेंसंदर्भित) में, लंबेशीर्षकमें, "रेलवेसंपत्ति" शब्दोंकेलिए, शब्द "रेलवेसंपत्ति, यात्रीक्षेत्रऔरयात्रियों" कोप्रतिस्थापितकियाजाएगा।
3. मूलअधिनियमकीधारा2 में, खंड (सी) केबाद, निम्नलिखितखंडजोड़ेजाएंगे, अर्थात्: -
'(सीए) "यात्री" काअर्थरेलवेअधिनियम, 1989 मेंनिर्दिष्टकियाजाएगा;
'(सीबी) "यात्रीक्षेत्र" मेंरेलवेप्लेटफॉर्म, ट्रेन, यार्डऔरऐसेअन्यक्षेत्रशामिलहोंगेजहांयात्रियोंद्वाराअक्सरदौराकियाजाताहै;
4. मूलअधिनियमकीधारा11 केलिए; निम्नलिखितखंडकोप्रतिस्थापितकियाजाएगा, अर्थात्: -
"11. यहप्रत्येकवरिष्ठअधिकारीऔरबलकेसदस्यकाकर्तव्यहोगा -
(ए) अपनेवरिष्ठप्राधिकारीद्वाराउसेकानूनीरूपसेजारीकिएगएसभीआदेशोंकोतुरंतनिष्पादितकरनेकेलिए;
(बी) रेलवेसंपत्ति, यात्रीक्षेत्रऔरयात्रियोंकीरक्षाऔरसुरक्षाकेलिए;
(सी) रेलवेसंपत्तियायात्रीक्षेत्रकीआवाजाहीमेंकिसीभीबाधाकोदूरकरनेकेलिए; और
(डी) रेलवेसंपत्ति, यात्रीक्षेत्रऔरयात्रियोंकीबेहतरसुरक्षाऔरसुरक्षाकेलिएअनुकूलकोईअन्यकार्यकरनेकेलिए।
5. मूलअधिनियमकीधारा12 में, "रेलवेसंपत्ति" शब्दोंकेस्थानपर, जहांकहींभीवेआतेहैं, शब्द "रेलवेसंपत्ति, यात्रीक्षेत्रऔरयात्रियों" कोप्रतिस्थापितकियाजाएगा।
6. मूलअधिनियमकीधारा14 में, "पुलिसअधिकारीको" शब्दोंकेस्थानपर "पुलिसअधिकारीकोऐसेव्यक्तिकीगिरफ्तारीकीपरिस्थितियोंकीविस्तृतरिपोर्टसहित" शब्दरखेजाएंगे।
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