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शिकायत नीति

शिकायत नीति





1. रेलों पर सतर्कता संबंधी मुद्दों की पहचान का स्रोत जनता, विभिन्‍न प्रशासनिक प्राधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों आदि से प्राप्‍तशिकायतें हैं. की गई शिकायतों पर भ्रष्‍ट लोक सेवक/सेवकों के विरुद्ध दण्‍डात्‍मक कार्रवाई करना ही सतर्कता विभाग का उद्देश्‍य है. यह कभी-कभार ही होता है कि शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर राहत न मिली हो. सरकारी संगठन हो या सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम, सतर्कता विभाग का ध्‍यान केवल शिकायतों के निवारण पर केन्द्रित नहीं होना चाहिए.


2. शिकायत केवल उन रेलवे पदाधिकारियों के विरुद्ध ही की जा सकती है, जो मुख्‍य सतर्कता अधिकारी, दक्षिण मध्‍य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. सतर्कता विभाग का बाहरी व्‍यक्तियों औरअन्‍य सरकारी विभागों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है. अत: ऐसी संगठनों के पदाधिकारियों के विरुद्ध मुख्‍य सतर्कता अधिकारी, दक्षिण मध्‍य रेलवे से शिकायत न करे.


3. शिकायतकर्ता ध्‍यान दें :


1. कुछ अपवादों को छोड़कर शिकायत की जांच के लिए पूर्व अपेक्षित है कि शिकायत पर शिकायतकर्ता के हस्‍ताक्षर और नाम व पता लिखा होना चाहिए. ऐसी कोई भी शिकायत, जिस पर शिकायतकर्ता का नाम और पता न हो, उसे अज्ञात शिकायत माना जाएगा. ऐसी शिकायत, जिस पर शिकायतकर्ता का पूर्ण विवरण न होग या उसके हस्‍ताक्षर न हो या शिकायतकर्ता द्वारा बाद में यह स्‍वीकार नहीं किया जाता हो कि शिकायत उसने की है, को छद्म शिकायत माना जाएगा. सतर्कता विभाग द्वारा अज्ञात शिकायतों तथा छद्म शिकायतों दोनों पर कोई ध्‍यान नहीं दिया जाएगा.


2. शिकायतकर्ता यदि किन्‍हीं वैध कारणों से यह चाहे कि शिकायत की जांच के दौरान उसकी पहचान को गुप्‍त रखा जाए, तो शिकायत केन्‍द्रीयसतर्कता आयोग, नई दिल्‍ली को भेजी जाए तथा लिफाफे पर "सार्वजनिक हित के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए.


3. सतर्कता विभाग किसी प्रकटीकरण पर ना तो विचार करेगा और ना ही इसकी जांच करेगा-


1. जिस पर लोक सेवक जांच अधिनियम, 1850 के तहत औपचारिक और सार्वजनिक जांच का आदेश दिया गया होया


2. ऐसे मद्दें, जिन्‍हें जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत जांच के लिए लौटा दिया गया है.


4. शिकायत, सीधे दक्षिण मध्‍य रेलवे के मुख्‍य सतर्कता अधिकारी के पास भेजी जाए. कई पदाधिकारियों को संबोधित शिकायतों सामान्‍यतया मुख्‍य सतर्कता अधिकारी द्वारा नहीं देखा जाता.


5. शिकायतें विशिष्‍ट और तथ्‍ययुक्‍त विवरण सहित, सत्‍यापन योग्‍य तथा संबंधित मामलों पर होनी चाहिए. शिकायतें अस्‍पष्‍ट या सामान्‍य आरोपयुक्‍त नहीं होनी चाहिए.


6. केवल उन्‍हीं शिकायतों की जांच की जाएगी, जो दक्षिण मध्‍य रेलवे के मुख्‍य सतर्कता अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध हों और जिनमें भ्रष्‍टाचार से संबंधित आरोप हों.


7. अन्‍य शिकायतों को या तो फाइल कर लिया जाएगा यासंबंधित विभाग को आवश्‍यक प्रशासनिक कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा.


8. मुख्‍य सतर्कता अधिकारी, इस संबंध में अनावश्‍यक पत्राचार पर ध्‍यान नहीं देगें, परन्‍तु यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत की जांच की जा रही है और तर्क पूर्ण निष्‍कर्ष पर पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है.


9. किसी के बहकावे में आकर या बदले की भावना से की गई शिकायतों पर मुख्‍य सतर्कता अधिकारी समुचित कदम उठाने के लिए स्‍वतंत्रत है.







दक्षिण मध्‍य रेलवे पर भ्रष्‍टाचार से संबंधित कोई भी शिकायत निम्‍न पते पर भेजी जा सकती है :



मुख्‍य सतर्कता अधिकारी,
सतर्कता विभाग,
दक्षिण मध्‍य रेलवे,
तीसरी मंजिल,
रेल निलयम,
सिकंदराबाद.




बीएसएनएल लैंड लाइन नं.: 040-27785057


फैक्‍स नं.            : 040-27830516
                                                                               
मोबाइल नं.            : 9701370053


अधिक जानकारी के लिए अपने सवाल sdgm@scr.railnet.gov.inपर भेजें.






Source : दक्षिण मध्‍य रेलवे CMS Team Last Reviewed : 25-01-2023  


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