यांत्रिक इंजीनियरी विभाग,
सवारी डिब्बा कारखाना, लालागुडा
दक्षिण मध्य रेलवे
सूचना अधिकार अधिनियम के अधिकारियों के अपील प्राधिकारी/ जन सूचना अधिकारी का नाम,पताएवंटेलीफोन नंबर
सवारी डिब्बा कारखाना, लालागुडा
सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अनुसार
कारखाना | अपील प्राधिकारी (एए),जन सूचना अधिकारी(पीआईओ),सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) | पदनाम | फोन | पता |
बीएसएनएल |
लालागुडा | अपील प्राधिकारी | मुख्य कारखाना प्रबंधक/लालागुडा कारखाना(मुकाप्र/लालागुडा) | 04027003402 | मुख्य कारखाना प्रबंधक का कार्यालय, सवारी डिब्बा कारखाना, लालागुडा दक्षिण मध्य रेलवे,सिकंदराबाद, तेलंगाना-500017 |
पीआईओ | कारखाना कार्मिक अधिकारी /लालागुडा कारखाना(काकाधि/लालागुडा) | 04020051999 |
एपीआईओ | उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/लालागुडा(उप.मुयाइंजी/लालागुडा) | 04027004219 |
सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत दस्तावेज़, जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित करना आवश्यक है.
कार्य एवं कर्तव्य:
मुख्य कारखाना प्रबंधक (मुकाप्र)
कारखाना के समग्र प्रभारी है जिन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विभिन्न अधिकारी सहायता प्रदान करेंगें.मुख्य कारखाना प्रबंधक के अधीन यांत्रिक, विद्युत, लेखा, भंडार, रसायनज्ञ एवं धातुकर्म जैसे विविध विभाग है. प्रत्येक विभाग संबंधित विभागीय प्रमुख के नेतृत्व में होता है.
उप. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर
आप कैडर नियंत्रण, कंप्यूटर केन्द्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र के समग्र प्रभारी है. आप कारखाना आधुनिकीकर, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, बजट की निगरानी के लिए जिम्मेदार है और सभी कारखाना मामलों में मुख्य कारखाना प्रबंधक की सहायता करते है.
उप. मुख्य विद्युत इंजीनियर
आप विद्युत विंग से संबंधित सभी रोलिंग स्टॉक के पीओएच और कारखाना विद्युत अवसंरचना के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है. विद्युत विभाग के सभी मामलों में मुख्य कारखाना प्रबंधक की सहायता करते है. उन्हें विद्युत अवसंरचना रखरखाव करने वाले कनिष्ठ स्केल अधिकारी तथा रोलिंग स्टॉक रखरखाव करने वाले अन्य कनिष्ठ स्केल अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा.
उप. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
आप वित्तीय मामलों से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है. सभी वित्तीय मामलों में आप, मुख्य कारखाना प्रबंधक की सहायता करते है. आप बजट और राजकोष के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है. कनिष्ठ स्केल अधिकारीद्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा.
कार्य प्रबंधक
आप बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पीओएच और कोचिंग स्टॉक और विशेष स्टॉक जैसे डीएचएमयू, डेमु आदि की विशेष मरम्मत के लिए जिम्मेदार है. बोगी, लिफ्ट लोअर, करोशन, कैरेज, ट्रिम्मिंग, टिनस्मित, एयर ब्रेक और पेंट शॉप की आउट-टर्न के लिए जिम्मेदार है. उन्हें सकाप्र – I और सकाप्र – II द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा.
उत्पादन इंजीनियर
आप उत्पादन शॉप जैसे व्हील, काम्पोनेंट, सीटीआर, मिलराइट, मशीन, गैस एवं वेल्डिंग शॉपों के प्रभारी है. आप औद्योगिक संरक्षा की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है. आप निरीक्षण, प्लैनिंग, प्रोग्रेस तथा आरेख कार्यालय से युक्त उत्पादन नियंत्रण संगठन के प्रभारी भी है. प्रोत्साहन प्रणाली की निगरानी, कार्य आदेश की प्रॉसेसिंग, मिल राइट एवं सामग्री योजना, कमिशनिंग एवं रखरखाव, सभी मशीनरी और संयंत्र का रखरखाव, सभी गैर-स्टॉक की सामग्री योजना, एएसी संशोधन.आप विशेष स्टॉकों की आउट-टर्न जैसे डेमु, डीएचएमयू एवं टॉवर कारों आदि के लिए भी जिम्मेदार है. उन्हं सकाप्र – IIद्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा.
उप.मुख्य रसायनज्ञ एवं धातुकर्मी
आप सामग्री की रसायनिक एवं धातुकर्म जांच, खराबी विश्लेषण, एनडीटी आदि के लिए सीधे जिम्मेदार है. कारखाना के अंदर प्रदूषण नियंत्रण और रद्दी प्रबंधन की योजना के लिए जिम्मेदार है.
कारखाना कार्मिक अधिकारी
आप मानव संसाधन विकास (एचआरडी) की गतिविधियां जैसे पेरोल की तैयारी, कर्मचारियों की आवश्यकताओं के रखरखाव और औद्योगिक संबंध के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है.
अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :
अधिकारी “कार्य”“भंडार”“कार्मिक” एवं “विविध” मामलों पर संबंधित प्रकाशनों की “शक्ति का प्रत्यायोजन” से शक्तियां प्राप्त करता है और तदनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते है.
पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली पद्धति.
यह ‘संगठन चार्ट’ में दर्शाया गया है.
कार्य निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड :
विभागीय कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड “कारखाना के लिए यांत्रिक कोड”, “शक्तियों की अनुसूची” और विविध रखरखाव मैनुअल और विविध नीति मामलों पर समय-समय पर क्षेत्रीय रेलवे, आरडीएसओ, उत्पादन यूनिट एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों द्वारा निर्धारित किए जाते है.
किसी भी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श के लिए रहता है या अपनी नीति के निर्माण के संबंध मेंया उसके कार्यान्वयन में जनता के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करता है.
सभी नीतियां रेलवे बोर्ड (मंत्रालय) नई दिल्ली या क्षेत्रीय स्तर पर रेल निलयम (दक्षिण मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय) में तैयार की जाती है. अत: स्थानीय स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है.
गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों का विवरण.
स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई निकाय नहीं है.